राजस्थान रोड़वेज प्रबन्धन द्वारा जोनल स्तर पर पेंशन अदालत जनवरी-फरवरी में

रोडवेज

जयपुर: माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेरणा एवं माननीय परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बृजेन्द्र सिंह ओला के मार्गदर्षन में राजस्थान रोडवेज प्रबन्धन 8 जोन के स्तर पर जनवरी-फरवरी, 2022 में रोडवेज कर्मियों की पेंशन सम्बन्धी समस्याओं का निस्तारण के लिये पेंशन अदालत का आयोजन करेगा।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीएमडी संदीप वर्मा ने बताया कि संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेरणा एवं माननीय परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बृजेन्द्र सिंह ओला के मार्गदर्शन में रोडवेज कर्मियों के पेंशन सम्बन्धी मामलों के जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए रोडवेज के 8 जोनों में जोनल स्तर पर पेंशन अदालत का आयोजन किया जावेगा। पेंशन अदालत में रोडवेज कर्मियों की पैंशन सम्बन्धी सभी समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही कर दिया जावेगा। इसके लिए मुख्यालय स्तर के अधिकारी सम्बन्धित जोन के जोनल मैनेजर एवं सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक की टीम बनाई जा रही हैं। जोनवार शिड्यूल बनाकर अगले सप्ताह जारी कर दिया जावेगा।

यहां यह उल्लेखनीय हैं कि सेवानिवृत रोड़वेजकर्मी पेंशन सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिये लगातार मुख्यालय में सम्पर्क करते रहते हैं। इसको देखते हुये संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेरणा एवं माननीय परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बृजेन्द्र सिंह ओला के मार्गदर्शन में पेंशन अदालत का आयोजन करने का निर्णय लिया गया हैं। दिनांक 10.12.2021 को पेंशन नियमों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया गया कि कर्मचारी द्वारा सेवा सम्बन्धी प्रकरण में न्यायालय में वाद दायर करने पर पेंशन को प्रोविजनल नही किया जावेगा, सिर्फ प्रबन्धन द्वारा कर्मचारी के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर करने की स्थिति में ही पेंशन को प्रोविजनल किया जावेगा।

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