नागौर: जिले के मेड़ता शहर स्थित पॉक्सो विशेष कोर्ट ने 7 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में शुक्रवार को अपराधी के खिलाफ अहम फैसला सुनाया। पॉक्सो कोर्ट ने 7े साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में उसके मुंहबोले मामा को फांसी की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट की जज रेखा राठौड़ ने दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुनाई है। बच्ची के साथ दरिंदगी के 30 दिन में कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है।
दोषी दिनेश पुत्र रामचंद्र जाट (25) को फांसी की सजा दी गई। विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट सुमेर सिंह बेड़ा ने कहा कि जघन्य अपराधों में फांसी की सजा का प्रावधान है। न्यायालय ने इस मामले को भी ऐसा ही प्रकरण माना। यह फैसला 21वीं सदी का पहला केस है, जिसमें दोषी को सजा-ए-मौत दी गई।
मामला
नागौर के पादूकलां थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 सितंबर को मुंहबोले मामा दिनेश पुत्र रामचंद्र ने नशे में होने का नाटक किया। उसने कुत्तों से डर की बात कही और 7 साल की बच्ची को घर तक छुड़वाने के लिए साथ ले गया।
उसने पास के खेत में खड़ी बाजरे की फसल में ले जाकर मासूम को बिस्किट और कुरकुरे खिलाए। यहां मासूम के साथ रेप किया। इसके बाद अपनी पोल खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी और शव को खेत की कंटीली झाड़ियों में फेंककर भाग गया।