Weekend Curfew की गाइडलाइन

Twenty one and a half thousand active cases of Corona left, only 942 cases came in the state today
  • जयपुर: प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार लगातार कड़े फैसले ले रही है। सरकार ने आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीक एंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। अब इसी को लेकर गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार कर्फ्यू के दौरान के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इन पर लागू नहीं होगी…
  • पहचान पत्र के साथ जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, चिकित्सा सहित आवश्यक सेवाओं के अधिकारी-कर्मचारी आवागमन कर सकेंगे।
  • न्यायिक सेवाओं से संबंधित सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं अधिवक्ता उपयुक्त पहचान पत्र के साथ आवागमन कर सकेंगे।
  • बस स्टैंड, रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी।
  • गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु।
  • अंतरार्राज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले वाहन आवागमन कर सकेंगे।
  • 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति।
  • ID कार्ड के साथ इलेक्ट्रोनिक,प्रिंट मीडिया और होकर्स को सुबह 4 बजे से 8 बजे तक मिलेगी छूट।
  • मंडियों में रवि की फसल की आवक को मंजूरी।
  • कल उपचुनाव वाले क्षेत्रों में यह नियम लागू नहीं होंगे।
  • विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियां पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए यह अनुमति होगी।
  • परीक्षा केंद्रों के आवागमन की अनुमति होगी।
  • भोजन एवं किराने का सामान, दवाएं, चिकित्सीकय उपकरण, बैंकिग सेवाएं, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक होम डिलीवरी एवं पेट्रोल पंप, LPG गैस संबंधित रिटेल आउटलेट खुल सकेंगे।

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