जयपुर। राज्य सरकार ने सख्ती की आज शाम से लागू हुई गाइड लाइन में संशोधन कर फल, सब्जी वाले ठेले, रिक्शा ट्रॉली, ऑटो को शाम 5 बजे तक सड़कों पर रहने की अनुमति दे दी है। इसी तरह गैस सिलेंडर की सप्लाई भी शाम पांच बजे तक हो सकेगी। पहले इन्हें भी सुबह 6 से 11 बजे तक की छूट दी थी।
शादी समारोह में मौखिक छूट
केवल 3 घंटे में सम्पूर्ण रीति रिवाज के साथ शादी के आदेशों पर गृह विभाग ने स्पष्टीकरण दिया है कि भोजन आदि का समय 3 घंटे का है। फेरे व वर माला इसके अतिरिक्त समय में किए जा सकेंगे। हालांकि इस संबंध में लिखित में कोई आदेश नहीं हुए है। निजी टेक्सी वाहनों पर प्रतिबंध के बारे में भी कहा गया है कि आवश्यक कार्यवश इन वाहनों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति होगी।
सीकर में जुर्माना
सीकर जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु जारी गाइडलाइन की सख्ती से पालना करते हुए आज सीकर के जयपुर रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में एक शादी समारोह में 50 लोगों से अधिक की भीड़ होने पर एसडीएम गरिमा लाटा के नेतृत्व में जन अनुशासन पखवाड़े के नियमों का उल्लंघन करने पर वधू पक्ष के पिता पर Rs 25000 के चालान की कार्यवाही की गई ।