कुकर्म के आरोपी निलंबित जज गुलिया दो दिन की पुलिस रिमांड पर, पीड़ित का भी बयान दर्ज

गुलिया

भरतपुर : बच्चे से कुकर्म के आरोपी निलंबित जज जितेंद्र गुलिया को गुरुवार कोर्ट में पेश किया गया। जहां अतिरिक्त मुख्य न्यायिक संख्या-4 के जज अंकुर गुप्ता से पुलिस ने दो दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने गुलिया को दो की रिमांड पर भेज दिया है। दूसरी तरफ पीड़ित किशोर के भी बयान करवाए जा रहे हैं। जांच अधिकारी सीओ सिटी सतीश वर्मा ने बताया की पुलिस ने गुरुवार को जितेंद्र गुलिया को कोर्ट में पेश किया है। पीड़ित बच्चे ने जो भी आरोप लगाए हैं, उनके सम्बन्ध में पूछताछ की जाएगी।

मां के साथ पीड़ित पहुंचा कोर्ट

पीड़ित किशोर भी गुरुवार को अपनी मां के साथ बयान के लिए कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में उसके बयान करवाए गए। पीड़ित बुधवार को भी कोर्ट में बयान के लिए पहुंचा था। उसकी तबीयत ख़राब होने के कारण बयान नहीं हो पाए थे। उसका परिवार जिंतेंद्र गुलिया के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के बाद आगरा चला गया था। कल ही वह अपने परिवार के साथ आगरा से भरतपुर लौटा है। किशोर से कुकर्म के मामले में बच्चे की मां ने ACB के सीओ परमेश्वर लाल पर भी परिवार को धमकी देने के आरोप लगाए थे। इसकी जांच आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा कर रहे हैं। आईजी गुरुवार को एडिशनल एसपी वंदिता राणा के साथ पीड़ित के घर पहुंचे। पूरे मामले में सीओ परमेश्वर लाल की संलिप्तता को लेकर पूछताछ की।

मास्क हटाने से किया इनकार

गुलिया को कोर्ट में पेश करने से पहले जांच अधिकारी सीओ के पास ले जाया गया। सीओ सतीश वर्मा ने गुलिया के बयान दर्ज किए। इसके बाद उसे कोर्ट में लाया जा रहा था। वह अपना चेहरा छुपाए हुए था। मीडिया कर्मियों ने सीओ वर्मा से गुलिया के चेहरे से मास्क हटाने को कहा। यह सुनकर गुलिया ने साफ इनकार कर दिया। पूरी रात मथुरा गेट थाने में काटने के बाद आज जज जितेंद्र गुलिया को कोर्ट में पेश करवाने के लिए जब लाया रहा था उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि मेरा खाना आ रहा है। खाना खाने के बाद वह कोर्ट के लिए चलेंगे, लेकिन आज दिवाली की छुट्टी होने की वजह से जितेंद्र गुलिया को पेश करने के लिए जज अंकुर गुप्ता बैठे हुए थे। इसलिए समय के मुताबिक पुलिस को जज जितेंद्र गुलिया को लेकर कोर्ट पहुंचना था। इसलिए उन्हें बिना खाना खिलाये ही कोर्ट लाया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *