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प्रदेश में 3 मई से महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा

lock down
  • गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन
  • शराब की दुकानें खुली रहेंगी, शादियों के लिए तीन घंटे की बाध्यता बरकरार
  • एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन से जाने पर पाबंदी बरकरार

जयपुर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर अशोक गहलोत सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश में 19 अप्रैल से 3 मई तक लगाए गए जनअनुशासन पखवाड़ा की समय सीमा को आगे बढ़ाते हुए 17 मई तक कर दिया है। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्फ्यू को महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा का नाम दिया है। गृह विभाग ने देर रात नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में पुरानी बंदिशों को ही आगे 17 मई तक जारी रखने का फैसला किया है।

गृहविभाग की ओर से जारी गाइडलाइन

  • शादियों में 50 की जगह केवल 31 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी, बैंड वादकों को इस संख्या से अलग रखा है। शादी के लिए एसडीएम को सूचना देने के साथ आने वाले मेहमानों की सूची भी देनी होगी।
  • वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा।
  • शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच बेवजह बाहर घूमने वालों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वेरन्टाइन किया जाएगा।
  • 17 मई तक आवश्यक सेवाओ को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावासायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
  • सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभाग खुले रहेंगे। शराब की दुकानें पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी।
  • फैक्ट्रीज में उत्पादन जारी रहेगा। खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानें, किराणा और आटा चक्की सोमवार से शुक्रवार पहले की तरह सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
  • फल सब्जी के थड़ी ठेलों को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति रहेगी। मंडियां, फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे सातों दिन खुलेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे खोलने की अुनमति होगी।
  • सार्वजनिक परिवहन की बसों में 50 फीसदी यात्रियों के साथ अनुमति होगी। निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक बरकरार रखी है। शादी के लिए पहले की तरह ही तीन घंटे में समारोह पूरा करने की शर्त रखी है।

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