भरतपुर ACB जज गुलिया और दो न्यायिक कर्मचारियों के खिलाफ किशोर से दुष्कर्म का मामला दर्ज, राजस्थान हाईकोर्ट ने किया निलंबित

भरतपुर: जिले के मथुरा गेट थाने में रविवार को एक महिला ने एक विशेष जज जितेंद्र गुलिया और उनके दो कर्मचारी अंशुल सोनी और राहुल कटारा के खिलाफ अपने नाबालिग बेटे के साथ कुकर्म करने का मामला दर्ज कराया है। बच्चे की उम्र 14 साल है। उधर, देर शाम राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गुलिया को निलंबित कर दिया। इस संबंध में राजस्थान सिविल सर्विस 1958 के रूल्स 13 के तहत तुरंत प्रभाव से आदेश जारी कर दिया गया है।

बच्चे को साथ लेकर उसकी मां रविवार को मथुरा गेट थाने पहुंची और मजिस्ट्रेट के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया। महिला का कहना है कि मजिस्ट्रेट बच्चे को डरा-धमका कर डेढ़ महीने से उसके साथ कुकर्म कर रहा था। दो दिन पहले इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। मथुरा गेट थाना अधिकारी रामनाथ गुर्जर ने बताया कि बच्चे की उम्र कम होने के कारण मामला पोक्सो एक्ट में दर्ज किया गया है, जिसकी जांच सीओ सिटी सतीश वर्मा कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट जितेंद्र गुलिया और उनके दो साथियों पर कुकर्म के आरोप हैं। कुकर्म मामले में जज की मदद करने के लिए एसीबी के सीओ परमेश्वर लाल यादव को भी निलंबित कर दिया गया है।

टेनिस कोर्ट पर बढ़ाई जान पहचान पीड़ित बच्चे से

पीड़ित बच्चे की मां ने बताया कि उसका 14 साल का बच्चा शहर के कंपनी बाग स्थित डिस्ट्रिक्ट क्लब में टेनिस खेलने जाता है। क्लब में भरतपुर के कई अधिकारी और भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र गुलिया भी आते थे। उन्होंने पहले बच्चे से जान-पहचान बढ़ाई और फिर उसे अपने घर ले जाने लगे। एक दिन जितेंद्र गुलिया ने बच्चे को अपने घर ले जाकर उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया। जब बच्चा बेहोश हो गया तो उन्होंने उसके साथ कुकर्म किया। इतना ही नहीं मजिस्ट्रेट ने बच्चे के साथ अश्लील वीडियो भी बना लिया। जब बच्चे को होश आया तो उन्होंने उसका अश्लील वीडियो दोस्तों को दिखाकर बदनाम करने की धमकी दी। साथ ही कहा कि तेरे बड़े भाई को जेल भिजवा दूंगा और तेरी मां के साथ भी गलत काम करूंगा।

महिला ने बताया कि उनका बच्चा पिछले डेढ़ महीने से गुमसुम सा रहने लगा था। जज जितेंद्र गुलिया 28 अक्टूबर को बच्चे को छोड़ने के लिए उसके घर पहुंचे। घर की बालकनी में बच्चे की मां खड़ी थीं। घर पहुंचने के बाद मजिस्ट्रेट ने बच्चे को किस किया और उसे घर के बाहर छोड़कर चले गए। यह सब बच्चे की मां ने देख लिया, जिस पर मां ने बच्चे से सख्ती से पूछताछ की। तब बच्चे ने अपनी मां से कहा कि ये बहुत खतरनाक लोग हैं। यह कभी भी भैया को जेल भिजवा सकते हैं। हम सभी को मरवा सकते हैं। पुलिस इनके इशारे पर काम करती है। इतना कहकर बच्चा रोने लगा। बच्चे ने बताया कि मजिस्ट्रेट के साथ रहने वाले दो लोग अंशुल सोनी और राहुल कटारा ने भी उसके साथ कुकर्म किया है।

बच्चे के घर पहुंचकर दी धमकी

बच्चे की मां ने बताया कि जब उन्होंने बच्चे को खेलने के लिए नहीं भेजा तो 29 तारीख को उनके घर अंशुल सोनी, राहुल कटारा और एसीबी के सीओ परमेश्वर लाल यादव कुछ पुलिसकर्मियों को अपने साथ लेकर आए। घर पर पहुंचे अधिकारियों ने महिला को धमकी दी कि वह बच्चे को जज साहब के पास भेज दे, नहीं तो वह सभी को जेल में सड़वा देंगे। जब महिला ने बच्चे को भेजने से मना किया तो सभी ने गालियां दीं। इस पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। इस पर सभी लोग महिला के घर से चले गए। देर रात मजिस्ट्रेट ने महिला को फोन किया तो उसने उन्हें बताया कि बच्चे ने सब कुछ उसे बता दिया है।

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