जयपुर। कोरोना संक्रमण से मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में परिवहन की नि:शुल्क व्यवस्था, अन्तिम संस्कार में होने वाला सारा खर्च संबंधित निकाय वहन करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार का यह संवेदनशील से फैसला मानवता से भरा हुआ है।
राज्य में कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाए गए माकूल कदमों के बाद भी होने वाली मौतों को देखते हुए सभी जिला कलेक्टर, समस्त नगर निगम, समस्त नगर परिषद, जिला, उप जिला, सेटेलाइट चिकित्सालय वाली समस्त नगरपालिकाओं को निर्देश दिए हैं कि वे पूर्ण संवेदनशीलता के साथ पार्थिव देह के निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मानपूर्वक अन्तिम संस्कार में परिवहन की नि:शुल्क व्यवस्था, अन्तिम संस्कार सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाएं की जाए। साथ ही अन्तिम संस्कार स्थल पर भली-भांति सुनिश्चित की जावें, ऐसे प्रकरणों में होने वाला समस्त व्यय संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कोरोना गाइड लाइन की पालना करवाने के लिए पूरी सख्ती बरतें. सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने तथा उचित दूरी के नियमों की अवहेलना करने पर जुर्माने के साथ-साथ प्रतिष्ठानों को 72 घंटे तक सीज करने जैसे कदम उठाने में कोई कोताही नहीं बरती जाए।