नई दिल्ली: इनकम टैक्स (Income Tax) रिटर्न भरने वालों को सरकार ने एक बार फिर राहत दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न जमा करने की समय सीमा दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। कोरोना के मामले बढ़ने के चलते सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है।
इसके साथ ही सरकार ने और भी बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत इनकम टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 से बढ़कर 30 नवंबर 2021 कर दी गई है। जबकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है।
Govt extends FY21 ITR filing deadline for individuals by 2 months till September 30
— Press Trust of India (@PTI_News) May 20, 2021
जबकि बिलेटेड/रिवाइज्ड इनकम टैक्स(Income Tax) रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर वर्ष 2022 के 31 जनवरी तक कर दिया गया है। बता दें कि बिलेटेड आईटीआर आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत फाइल किया जाता है। वहीं रिवाइज्ड आईटीआर को सेक्शन 139 (5) के तहत दाखिल किया जाता है।
