काम की खबर: PAN को Aadhaar से लिंक करवाने की अंतिम तारीख 30 जून

नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड(PAN Card ) को आधार(Aadhar) से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 जून 2021 तय की है। अगर आपने इसी महीने यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप पर आयकर अधिनियम के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए सभी पैन कार्ड धारकों को जल्द से जल्द इसे लिंक कराना होगा। इससे पहले सरकार ने कई बार आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाई है। लेकिन अब सरकार ने Covid-19 महामारी के कारण तारीख को फिर से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। आप SMS के जरिए, इनकम टैक्स की वेबसाइट के जरिए और पैन सेवा केंद्र में जाकर लिंक करवा सकते हैं।

SMS से करें लिंक
  • आप SMS के जरिए दोनों कार्ड को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए फोन में कैपिटल लेटर में UIDPAN टाइप करें
  • फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।
  • इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
  • इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
ऑनलाइन तरीका भी आसान

आप घर बैठे ऑनलाइन भी इसे लिंक करा सकते हैं। इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल में उनकी सेवाओं की सूची में ‘लिंक आधार’ का विकल्प दिया गया है। इसे क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा, जहां उपयोगकर्ताओं को अपना विवरण जैसे नाम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर दर्ज करना होता है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भी आएगा। OTP भरने के बाद विवरण को मान्य किया जाएगा और दोनों दस्तावेज लिंक हो जाएंगे।

पैन सेवा केंद्र में जाकर करवाएं लिंक

यदि उपयोगकर्ता अपने पैन कार्ड और आधार नंबर को मैन्युअल रूप से लिंक करना चाहते हैं, तो वे नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक करने के लिए ‘Annexure-I’ नाम का एक फॉर्म भरकर उसे जमा करना होगा। इसके साथ आपको पैन और आधार कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी। यह सुविधा ऑनलाइन सेवा की तरह मुफ्त नहीं है। आपको को दो दस्तावेजों को मैन्युअल रूप से जोड़ने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

 

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