जयपुर। राज्य सरकार ने कोरोना मामलों की समीक्षा करते हुए गाइडलाइन में परिवर्तन किया है। यह गाइडलाइन 31 जनवरी से प्रभावी होगी। इसके तहत नगरीय क्षेत्रों में निजी, सरकारी 10वीं से 12वीं तक की शैक्षिक गतिविधियां 1 फरवरी से तथा कक्षा 6 से 9 तक की शैक्षिक गतिविधियां 10 फरवरी से संचालित की जा सकेगी। वीकेंड कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है। दुकाने, मॉल आदि व्यवासियक प्रतिष्ठान रात 10 बजे तक खुल सकेंगे, लेकिन रात्रि 11 बजे से सुबह 5 तक का कर्फ्यू यथावत जारी रहेगा। सार्वजनिक कार्यक्रमों, खेलकूद, जुलूस, मेलों में अब 100 तक की संख्या की अनुमति होगी। इस गाइडलाइन के तहत वैक्सीन की दोनो डोज लगाया जाना सुनिश्चित करना जरूरी होगा।