जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी में पैदा हुई मेडिकल ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन उद्योगों के लिए विशेष पैकेज देने की घोषणा की है। इसके तहत नया निवेश कर मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले उद्यमों को विभिन्न परिलाभ एवं सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
उद्यमियों को राजस्थान एमएसएमई एक्ट-2019 में विशेष छूट :
इसके अन्तर्गत परिलाभ प्राप्त करने वाले उद्यमी को कम से कम 1 करोड़ रूपये का निवेश कर 30 सितम्बर 2021 तक उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक होगा। पैकेज के तहत इन उद्यमियों को राजस्थान एमएसएमई एक्ट-2019 के प्रावधानों के अनुसार उद्यम स्थापना के प्रांरभिक तीन वर्षों में राज्य सरकार के संबंधित विभागों की नियामक स्वीकृतियों और निरीक्षणों से छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही, केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों से भी जरूरी स्वीकृतियां दिलवाने, बिजली तथा पानी कनेक्शन की व्यवस्थाएं शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार विशेष सहयोग देगी।
उद्यमियों को विशेष पैकेज:
इसी प्रकार पैकेज के तहत प्लांट, मशीनरी एवं अन्य उपकरणों पर किए गए खर्च (अधिकतम 50 लाख रूपये) के 25 प्रतिशत तक की राशि पूंजीगत अनुदान के रूप में दो किश्तों में दी जाएगी। अनुदान की पहली किश्त प्लांट, मशीनरी या उपकरण खरीद के लिए जारी किए गए आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर तथा दूसरी किश्त उत्पादन प्रांरभ करने के बाद निवेश के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। गहलोत ने उद्योग विभाग को इस पैकेज का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं।
