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विवाह में तीन घंटे से अधिक समय लगा तो एक लाख रुपए जुर्माना

shadi impactvoicenews

जयपुर। गृह विभाग ने विवाह समारोह में कोविड़-19 गाइडलाइन का उल्लघंन करने पर जुर्माना राशि को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। आदेश के मुताबिक, जिला प्रशासन को विवाह संबंधित सूचना नहीं देने या फिर गलत सूचना देने पर 5 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।

इसके अलावा विवाह में 31 मेहमानों से अधिक संख्या होने पर एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इस संख्या में बैंड-बाजे वाले शामिल नहीं है। जबकि विवाह कार्यक्रम में तीन घंटे से अधिक समय लगने पर एक लाख रुपए जुर्माना राशि वसूली जाएगी। आयोजकों से जिला प्रशासन के कहने पर विवाह की वीडियो भी दिखाना अनिवार्य होगा।

17 तक बंद रहेंगे खेल मैदान व सार्वजनिक उद्यान

जयपुर जिले में सोमवार सुबह 5 बजे से 17 मई की सुबह 5 बजे तक सभी प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान बंद रहेंगे। जिला कलक्टर अन्तर सिंह ने आदेश जारी कर कहा कि जयपुर में कोरोना संक्रमण अत्यधिक बढ़ रहा है। इसलिए आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। उल्लंघन करने पर आइपीसी की धारा-188 व अन्य लागू कानूनी प्रावधानों सहित आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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