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अब आम सूचना के विज्ञापन संबंधित प्राधिकरण/न्यास/निगम द्वारा जारी किए जाएंगे, आवेदक पर नहीं आएगा विज्ञापन राशि का भार

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जयपुर: राज्य में विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यास (यूआईटी) से मकानों का पट्‌टा (लीज डीड) लेने, नाम ट्रांसफर करवाने या पुनर्गठन, उपविभाजन करवाने के लिए अखबारों में निकाली जाने वाली आमसूचना का पैसा जनता को खर्च नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने ये सूचना खुद के खर्चे पर निकलवाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से आमजन को 10 से 50 हजार रुपए तक की बचत होगी।

दरअसल अभी विकास प्राधिकरण और यूआईटी में सोसायटी के पट्‌टों की लीज डीड लेने, नाम ट्रांसफर करवाने या भूखण्डों के उपविभाजन या पुर्नगठन करवाने के अलावा 90ए, भू-उपयोग परिवर्तन समेत अन्य कार्यो के लिए राज्य स्तरीय अखबारों में आमसूचना निकलवानी पड़ती है। इस आमसूचना पर लोगों को 10 से लेकर 50 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ते है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि जितनी राशि लोगों का ये काम हो जाता है उससे कहीं ज्यादा पैसा आमसूचना प्रकाशित करवाने में लग जाता है।

ऐसी स्थिति देखते हुए सरकार ने अब इन आमसूचना को अपने स्तर पर ही प्रकाशित करवाने का निर्णय किया है। इसके लिए संबंधित यूआईटी या विकास प्राधिकरण आमसूचना जो प्रकाशित करवाई जाएगी उसको छोटे प्रारूप में देगी। उसमें केवल केवल कॉलोनी या मोहल्ले का नाम और प्रकरण की संख्या की जानकारी होगी। शेष जानकारी (जैसे आवेदक का नाम, मकान या भूखण्ड का क्षेत्रफल, प्रस्तावित कार्यवाही का जानकारी और आपत्ति देने की समयावधि) को संबंधित एजेंसी की वेबसाइट, पोर्टल या एकल खिड़की विंडो पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने संबंधि जानकारी देनी होगी।

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