रीट-2021 में प्राथमिक शिक्षा में राजस्थानी भाषा को शामिल करने को लेकर सरकार को नोटिस

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जोधपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती तथा वरिष्ठ न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट-2021) में राजस्थानी भाषा शामिल करने व नेशनल एज्यूकेशन पॉलिसी के तहत प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा मातृ भाषा राजस्थानी में देने को लेकर दायर जनहित याचिका में प्रदेश के मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव तथा रीट-2021 के समन्वयक को नोटिस जारी कर 12 मई तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए है।

राजस्थानी मासिक “माणक व दैनिक जलतेदीप” के प्रधान सम्पादक पदम मेहता तथा जेएनवीयू राजस्थानी विभाग के संस्थापक विभागाध्यक्ष प्रो. कल्याण सिंह शेखावत की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार चौधरी ने इस आशय की याचिका दायर की थी। अधिवक्ता चौधरीे ने उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि राज्य सरकार की ओर से रीट-2021 परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जो प्रथम व द्वितीय लेवल में होगी। पार्ट द्वितीय व तृतीय में भाषा से संबंधित 60 सवाल पूछे जाते है। जिसमें हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी व गुजराती शामिल है।

जनगणना-2011 के अनुसार प्रदेश में हिन्दी बोलने वालों की संख्या एक करोड 87 लाख, सिंधी बोलने वालों की संख्या 3 लाख 86 हजार, पंजाबी बोलने वालों की संख्या 11 लाख 54 हजार, गुजराती बोलने वालों की संख्या 67 हजार, उर्दू बोलने वालों की संख्या 6 लाख 64 हजार तथा संस्कृत व अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या नगण्य है।

दूसरी ओर प्रदेश में 4 करोड 65 लाख लोग राजस्थानी भाषा (विधानसभा द्वारा पारित संकल्प की उपभाषाओं सहित) बोलते है। जबकि रीट-2021 में ‘राजस्थानी को शामिल नहीं किया गया है, जो प्रदेश के बेरोजगार व शिक्षित युवाओं के साथ अन्याय है। अधिवक्ता चौधरी ने न्यायालय को बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से जारी नेशनल एज्यूकेशन पॉलिसी-2020 के तहत कक्षा आठवीं तक प्राथमिक शिक्षा मातृ भाषा में देने का प्रावधान अनिवार्य किया गया है। लेकिन इस प्रावधान के तहत राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा मातृ भाषा में नहीं दी जा रही है। जिससे प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य अधंकारमय हो गया है। उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव तथा रीट-2021 के समन्वयक को नोटिस जारी कर 12 मई तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए है।

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