सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत पर विवाहिता बेटी को भी अब नौकरी

सचिवालय

जयपुर : प्रदेश सरकार ने मृतक आश्रित को नौकरी देने के नियम में बदलाव करते हुए अब ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी की मौत पर उसकी विवाहिता बेटी को भी उसकी जगह पर सरकारी नौकरी मिल सकेगी। अनमैरिड कर्मचारी की ड्यूटी पर मौत होने की स्थिति में उसके माता-पिता और अनमैरिड भाई-बहनों में से किसी एक को नौकरी मिल सकेगी। इसके लिए नियमों में बदलाव किया गया है। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति (संशोधन) नियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

नियमो में प्रावधान जोड़कर बनाया गया है सरल

पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई थी। अब कार्मिक विभाग ने नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। नए नियमों में कर्मचारी की मौत पर उसकी विवाहिता बेटी को नौकरी देने का प्रावधान जोड़ा गया है। कर्मचारी की मौत के बाद उसकी विवाहिता बेटी को नौकरी तभी मिलेगी, जब उसके आश्रित में दूसरा कोई नहीं हो। आश्रित की कैटेगरी में पति या पत्नी, पुत्र या दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा या तलाकशुदा पुत्री या दत्तक पुत्री को शामिल किया है। मरने वाले कर्मचारी के आश्रितों में पति या पत्नी, पुत्र या दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा, तलाकशुदा पुत्री या दत्तक पुत्री नहीं होने पर ही विवाहिता बेटी को नौकरी मिलेगी।

अविवाहित सरकारी कर्मचारी की मौत के मामले में माता-पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन में से किसी को नौकरी मिल सकेगी। सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके एक आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान है। अब तक विवाहिता बेटी को नौकरी नहीं मिलती थी। अविवाहित कर्मचारी की मौत के बाद नौकरी को लेकर भी नियम उतने साफ नहीं थे। अब नए नियमों में प्रावधान जोड़कर सरल बनाया है।

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