बर्खास्त RPS कैलाश बोहरा के विरूद्ध सरकार ने दी अभियोजन स्वीकृति, IPS मनीष की निलंबन अवधि बढ़ाई

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध अनुसंधान सेल, जयपुर पूर्व एवं पदच्युत RPS कैलाश चन्द बोहरा के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोग चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। बोहरा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने महिला उत्पीड़न के प्रकरण में गिरफ्तार किया था। बाद में राज्य सरकार ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया था।

इसके साथ ही, एक अन्य प्रकरण में गहलोत ने निलंबित अधिकारी IPS मनीष अग्रवाल के निलंबन की अवधि आगामी 180 दिवस तक बढ़ाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया है। मनीष अग्रवाल एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार तथा अवैध वसूली के प्रकरण में फरवरी 2021 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से लगातार पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं।

गौरतलब है कि निलंबन अवधि समिति ने पूर्व में अग्रवाल का निलंबन 120 दिन तक बढ़ाया था, यह अवधि 31 जुलाई को पूर्ण हो रही है। अब समिति ने निलंबन अवधि आगामी 180 दिवस तक बढ़ाने की अभिशंषा की है, जिसका मुख्यमंत्री ने अनुमोदन कर दिया है।

बोहरा की जमानत पर कल कोर्ट देगी फैसला

उधर, रिश्वत में अस्मत मांगने से जुड़े मामले में आरोपी बर्खास्त RPS कैलाश बोहरा ने डिफाल्ट जमानत मांगी। अधूरा आरोप पत्र पेश करने के आधार पर डिफाल्ट जमानत मांगी। आरोप पत्र में अभियोजन स्वीकृति पेश नहीं करने का हवाला दिया गया। एसीबी कोर्ट मामले में कल फैसला देगी।

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