जयपुर: जिले की पोक्सो कोर्ट ने जमवारामगढ़ थाना इलाके में नाबालिग पीड़िता से सात महीनों तक दुष्कर्म करने वाले अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को आजीवन जेल में रखा जाए।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 21 जुलाई 2016 को जमवारामगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त उसके पड़ोस में रहता है। आरोपी ने पीड़िता को अपने घर बुलाया और मौका देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया।
इसके बाद आरोपी आए दिन पीड़िता को अपने घर बुलाकर दुष्कर्म करने लगा। सात महीनों तक दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता गर्भवती भी हो गई। इस पर आरोपी ने पीड़िता को गर्भपात की दवा लाकर दी, जिसके चलते पीड़िता की तबीयत खराब हो गई। इस पर पीड़िता ने अपनी मां को सबकुछ बता दिया। उसके बाद थाने में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।