जयपुर: जिले में गाड़ी चलाने वालों के लिए नई स्पीड लिमिट तय की गई है। कलेक्ट्रेट में हुई यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में RTO की ओर से दिए प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद जिला प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जयपुर में नए सिरे से स्पीड लिमिट करीब 4 साल बाद तय की गई है। तय की गई इस लिमिट के तहत नेशनल हाईवे (NH) या स्टेट हाईवे पर फोर व्हीलर चलाने वाले 90KM प्रतिघंटा से तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकेंगे। इससे ज्यादा स्पीड पर गाड़ी चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं पहली बार ई-रिक्शा के लिए भी प्रशासन ने अलग से स्पीड लिमिट निर्धारित की है।
जयपुर सहर और जिले में आने वाली नगर पालिका या अन्य ग्रामीण एरिया में फोर व्हीलर चालक 60 से ज्यादा स्पीड पर वाहन नहीं चला सकेंगे। इसी तरह इन एरिया में ट्रक, ट्रोला, बस चालक अधिकतम 30 और ऑटो-रिक्शा, मोटरसाइकिल चालक अधिकतम 40 की स्पीड से अपने वाहन चला सकेंगे। वहीं इन एरिया में ई-रिक्शा चालक अधिकतम 20 की स्पीड से अपने रिक्शा चला सकेंगे। इससे तेज स्पीड में ई-रिक्शा चलाने पर कार्रवाई की जा सकेगी।
वही हाईवे पर बाइक 70 की स्पीड से दौड़ा सकेंगे। जयपुर जिले में कमिश्नरेट सीमा से बाहर आने वाले स्टेट और नेशनल हाइवे पर बाइक चालक अधिकतम 70 की स्पीड से बाइक दौड़ा सकेंगे। नेशनल हाइवे पर बस के लिए 75, ट्रक के लिए 70 और ट्रोले के लिए अधिकतम 60 की स्पीड निर्धारित की है। स्टेट हाइवे पर बस के लिए 70, ट्रक-ट्रेलर के लिए 60 की स्पीड निर्धारित की गई।