दौसा: मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अधिग्रहण माममे में राजस्थान हाईकोर्ट ने देवस्थान विभाग के नोटिस पर स्टे दे दिया है। ऐसे में देवस्थान विभाग अब हाईकोर्ट का निर्णय आने तक बालाजी मंदिर पर अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं कर सकेगा। बुधवार को जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की बेंच में हुई सुनवाई में श्रीबालाजी महाराज घाटा मेहंदीपुर ट्रस्ट की ओर से सीनियर एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने पैरवी की। बालाजी ट्रस्ट की ओर से दी गई दलीलों के बाद जस्टिस एसपी शर्मा ने 21 अक्टूबर तक देवस्थान विभाग के नोटिस पर रोक लगा दी है।
स्टे के बाद लोगों में ख़ुशी का माहौल
देवस्थान विभाग द्वारा बालाजी मंदिर अधिग्रहण को लेकर 10 अगस्त को नोटिस दिया गया था, जिसमें पक्षकारों से आपत्तियां मांगी गई थी। इसके बाद बालाजी कस्बे समेत आसपास के गांवों में सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त हो गया तथा मंदिर अधिग्रहण प्रक्रिया के विरोध में आंदोलन किए जा रहे थे। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा देवस्थान विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने बालाजी मंदिर के सामने जयकारे लगाते हुए मिठाई बांटकर खुशी व्यक्त की।
