भीलवाड़ा: जिले के पॉक्सो कोर्ट ने 9 महीने पहले 10 साल की मासूम से रेप और हैवानियत के दोषी युवक को अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी मासूम को चॉकलेट खिलाने के बहाने जंगल ले गया था। जहां उसने वारदात को अंजाम दिया। छोटी बच्ची खून से सनी हुई घर पहुंची थी। बाद में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने महज 3 दिन में जांच पूरी कर 6 दिन में कार्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। शनिवार को पॉक्सो कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने बूंदी -हिंडोली निवासी हीरानाथ (28) को अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई है। रेप के बाद युवक ने हैवानियत की हदों को पार कर दिया था। इस पर जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मासूम बच्ची के साथ इस तरह की हैवानियत माफी या रहम के लायक नहीं है।
वकील हर्ष रांका ने बताया कि 27 दिसंबर 2020 को बिजौलिया थाने में एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस को बताया था कि हिंडोली बूंदी का रहने वाला हीरानाथ पुत्र धन्ना नाथ कालबेलिया उसकी भतीजी को चॉकलेट खिलाने के बहाने जंगल में ले गया। वहां उसने भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। 10 साल की मासूम के शरीर के कई हिस्सों पर दांतों से काट दिया था। बच्ची लहूलुहान हो गई थी। जख्मी बच्ची जब घर लौटी तो परिजनों को इसकी जानकारी मिली। बिजौलिया पुलिस ने हीरानाथ को गिरफ्तार कर 6 दिन में चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 9 महीने में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने कहा की मासूम बच्चियों के साथ ऐसी हैवानियत करने वाले आरोपियों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए।
थानाधिकारी की बच्ची को देख रूह कांप गई थी
बच्ची से दुष्कर्म मामले की जांच करने वाले बिजौलिया के तत्कालीन थाना प्रभारी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि 27 दिसंबर की वह रात कभी नहीं भूली जा सकती है। जब परिजन बच्ची को लेकर शिकायत देने आए थे। बच्ची की हालत को देखा तो रूह कांप गई थी। रातों-रात मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हीरानाथ ने बच्ची के शरीर पर जगह-जगह दांतों से काट लिया था। उसका पूरा शरीर खून से सना था। हीरानाथ और बच्ची का परिवार एक ही मोहल्ले में किराए के मकान लेकर रहते थे। इसीलिए बच्ची उसके साथ चली गई थी। मेरे साथ पूरे थाने की टीम ने 3 दिन में इस पूरे मामले की जांच कर चार्जशीट तैयार कर ली थी। मैंने बच्ची के साथ हैवानियत का यह पहला मामला देखा था। मुझे खुशी है कि कोर्ट ने ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी है।