Headlines

PF Account से पैसे निकालने हुआ आसान, अब 3 दिन में मिलेगा

EPFO PF Account Process File Pic

नई दिल्ली: EPFO के 6 करोड़ सदस्यों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब PF Account से पैसे निकलने पर आपके खाते में 3 दिन के अंदर आएगा पैसा। ईपीएफओ की तरफ से कोरोना को देखते हुए अपने उपभोक्ताओं को प्रोविडेंट फंड (Provident Funds) से एडवांस पैसा निकालने की अनुमति दे दी है। इससे EPFO के सदस्यों को तीन महीने का मूल वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) या उनके भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक, जो भी काम हो, निकालने की अनुमति दी गई है। श्रम मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने शेयरधारकों की मदद करने के लिए ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दूसरी बार कोविड​-19 अग्रिम लेने की इजाजत दी है, जिसे वापस नहीं करना होगा।

कोरोना महामारी के दौरान सदस्यों की फाइनेंसियल जरूरतो को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत विशेष निकासी का प्रावधान मार्च 2020 में किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पिछले साल की शुरुआत में अपने सदस्यों को महामारी के कारण फाइनेंसियल जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा निकालने की अनुमति दी थी।

ईपीएफओ ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर अपने पांच करोड़ से अधिक ग्राहकों को राहत देने के इरादे से पीएफ खाते (PF Account) से दूसरी बार पैसा निकालने की अनुमति दी है।

EPFO से ऑनलाइन पैसा निकालने का तरीका

1- सबसे पहले EPFO की वेबसाइट epfindia.gov.in पर लाॅगइन करें।

2- उसके बाद EPFO के मेनू Online Service पर Claim (फाॅर्म-31, 19 और 10C) ऑप्शन को सिलेक्ट करें।

3- उसके बाद मेंमबर की डिटेल्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। अपने खाते का आखिरी चार डिजिट नंबर लिखना होगा और उसके बाद Verify पर क्लिक करना होगा।

4- EPFO की नियम शर्तें मानने के बाद Proceed Online Claim ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

5- अब आपको पीएफ एडवांस (Form 31) ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना कारण बताना होगा कि आप एडवांस पैसा क्यों निकाल रहे हैं।

6- अपना कारण बताने के बाद अमाउंट और पूरा एड्रेस मांगा जाएगा। सभी जरूरी जानकारी को भरने के बाद अपना फाॅर्म सब्मिट करें।

7- अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उसके बाद ओटीपी भरने के बाद आपका क्लेम सब्मिट हो जाएगा।

8- कंपनी मालिक के अप्रूवल के बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा और आप उसे आसानी से निकाल सकेंगे।

नोट :

ऑटो क्लेम सेटेलमेंट प्रोसेस के कारण प्रक्रिया पहले से काफी तेज हो गई है। जिन्होंने अपना KYC डाॅक्यूमेंट EPFO की वेबसाइट पर अपडेट किया है वही पैसा निकलने के लिए योग्य रहेंगे। श्रम मंत्रालय के अनुसार ऑटो सेटेलमेंट के कारण अब तीन दिन में ही क्लेम सेटेलमेंट किया जा सकता है।

ये भी पढ़े:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *