WhatsApp ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- कंपनी ने अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर लगाई रोक

WhatsApp

नई दिल्ली: इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपनी विवादित पॉलिसी को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में WhatsApp ने बताया कि उनसे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल रोक दिया है। WhatsApp ने ये भी कहा कि कंपनी तब तक ग्राहकों को नई प्राइवेसी पॉलिसी चुनने के लिए मजबूर नहीं करेगी जब तक कि डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता। प्राइवेसी पॉलिसी नहीं मानने वाले ग्राहकों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में WhatsApp और इस ऐप की मालिक फेसबुक ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की जांच के खिलाफ अपील की है।

CCI ने मांगी थी प्राइवेसी पर जानकारी

CCI ने पिछले महीने WhatsApp और फेसबुक को नोटिस जारी किया था और उनसे प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जानकारी मांगी थी। इसके खिलाफ वॉट्सऐप सिंगल जज की बेंच में गया था, जहां उनकी अपील खारिज कर दी गई। तब अदालत ने कहा था कि पॉलिसी का मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद वॉट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस फैसले का विरोध किया है।

केंद्र ने कहा था- WhatsApp यूजर्स को मजबूर कर रहा

सिंगल जज की बेंच के सामने केंद्र ने भी वॉट्सऐप की पॉलिसी का विरोध किया था। केंद्र ने अदालत से कहा था कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले वॉट्सऐप यूजर्स को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है। केंद्र ने कहा था कि वॉट्सऐप यूजर्स पर रोज ऐसे नोटिफिकेशंस की बमबारी हो रही है कि वे पॉलिसी को अपनाने की मंजूरी दें।

मई में लागू की वॉट्सऐप ने नई पॉलिसी

भारत में वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी फरवरी में लागू की जानी थी, पर यूजर्स और एक्सपर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की। इस पॉलिसी में सरकार के दखल की मांग उठने लगी। इसके बाद कंपनी ने इसमें देर की। इस पॉलिसी को मई के मध्य में लागू किया गया। वॉट्सऐप ने तब सरकार से कहा था कि यूजर्स की प्राइवेसी उनके लिए टॉप प्रियॉरिटी का मुद्दा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *