मुंबई: कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने कोविड गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक, राज्य में अब रात 9 से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर पांच लोगों से ज्यादा लोगों के जुटने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा विवाह समारोह अगर बंद जगहों पर हो रहे हैं तो 100 और खुली जगहों पर हो रहे हैं तो 250 से ज्यादा लोगों के जुटने की इजाजत नहीं होगी।
इसके अलावा उद्धव सरकार ने जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जाने का आदेश दिया है। सभी संचालकों को पहले ही अपनी पूरी क्षमता और 50 फीसदी क्षमता से संचालित होने के बारे में सरकार को बताना होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक, बाकी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों में बंद जगह पर 100 और खुली जगह पर 250 (या जगह की क्षमता से 25 फीसदी) से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे।
