मुंबई : NCP नेता नवाब मलिक की याचिका खारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। नवाब मलिक ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अंतरिम राहत की मांग की थी। मलिक ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में याचिका लगाई थी। जिसमें उन्होंने ED की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तार को अवैध कहा था। साथ ही इसे स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन बताते हुए गिरफ्तारी को रद्द करने की अपील की थी। ED ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को अरेस्ट किया था। जिसके बाद उन्हें स्पेशल PMLA कोर्ट ED की हिरासत में भेज दिया था। फिलहाल मलिक 21 मार्च तक के लिए हिरासत में हैं।