- आवश्यक सेवाओं को छोड़ सरकारी दफ्तर बंद
- ठेले, रिक्शा, ऑटों, मोबाइल वैन आदि को शाम 7 बजे तक छूट, अनुमति वालों को भी 5 बजे बंद करना होगा प्रतिष्ठान
- दवा व अन्य सेवाओं पर किसी तरह की रोक नहीं
- मजदूरों का पलायन रोकने के लिए उद्योगों को सशर्त छूट
- विवाह, अंतिम संस्कार आदि में पुरानी गाइड लाइन के नियम ही यथावत रहेंगे।
जयपुर। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमण्डल स्तर तथा फिर अधिकारियों के साथ हुए ओपन विचार विमर्श के बाद कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक सख्त कफ्र्यू लगाने का फैसला किया गया हैं। तीन मई तक लागू किए गए इस मिनी लॉकडाउन को जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया हैं। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत अब दिन में भी सरकार की ओर से दी जा रही छूट वाले संस्थान, व्यापार, फेक्ट्री कारखाने खुलेंगे। इस बारे में जारी नई गाइड लाइन के अनुसार आवश्यक सेवाओं वाले दफ्तरों को छोड़ बाकी सभी सरकारी कार्यालय भी 3 मई तक बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह अन्य वाणिज्यिक संस्थान आदि भी पूर्णत: बंद रहेंगे, ताकि आवागमन कम हो सके। राशन, फल सब्जी, डेयरी आदि शाम 5 बजे तक ही खेली रहेगी। हां हाथ ठेले वालों को शाम 7 बजे तक की छूट दी गई हैं। ट्रांसपोर्ट में भी जरूरी सेवाओंं को संचालन की अनुमति दी गई हैं। राज्य के बाहर से आने वाले को 72 घंटे की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य यथावत रहेगा। बसों आदि का भी संचालन कोरोना गाइड लाइन के तहत होगा तथा यात्रा करने वालों को टिकट दिखानेे होंगे। इसी तरह पूर्व निर्धारित प्रतियोगी परीक्षा में भी अभ्यर्थी को अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा। मजदूरों का पलायन ना हो इसके लिए उद्योगों को सशर्त चालू रखने की छूट दी गई हैँ। बाकी नियम पूर्व में जारी गाइड लाइन के अनुसार ही लागू होंगे जैसे विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों तथा अंतिम संस्कार में 20 की अनुमति शामिल हैँ।
उधर इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओपन मीटिंग में प्रदेशवासियों से अपील करी कि कोरोना गाइड लाइन्स की पालना करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशेषज्ञों के साथ ओपन मीटिंग भी की। मीटिंग के बाद सीएम गहलोत ने आमजन से कहा कि प्रदेश को बचाना भी आवश्यक है, प्रदेश को बचाना भी हमारा परम कर्तव्य है, उसमें आमजन के सहयोग से ही कामयाबी मिल सकती है। वैक्सीन जितनी ज्यादा उपयोगी है, मास्क भी उससे कम नहीं है। मास्क व्यक्ति को बचा सकता है, मास्क, डिस्टेंसिंग, हाथ बार-बार धोना ये ही प्रोटोकॉल है।
CM के साथ बैठक में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. सुभाग गर्ग बोले- 15 दिन तक कर्फ्यू को सख्ती से लागू करें। अन्यथा हम कुछ भी कर लें, संक्रमण की गति को नहीं रोक पाएंगे। आरयूएचएस कुलपति डॉ. राजाबाबू पंवार, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुधीर भंडारी सहित कई मेडिकल एक्सपर्ट ने 2-3 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। और कहा कि जो लॉकडाउन के विरोधी हैं, वे किसी भी अस्पताल की इमरजेंसी में एक घंटा गुजार लें, भयावहता समझ आ जाएगी। जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। जीविका बाद में है। हमारे 45 डॉक्टर वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए,वे सब एसिम्प्टोमेटिक हैं। उनमें कोई लक्षण नहीं हैं। यह सब वैक्सीन की वजह से हो पाया है, इसलिए सब वैक्सीन लगवाएं।
वीसी में चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि आने वाले 13 दिन में कोरोना के 1.30 लाख केस होने की आशंका है। अभी प्रदेश में 67 हजार एक्टिव केस हैं। कोविड से मरने वालों में 30 फसदी ग्रामीण इलाकों के हैं। पहले यह मिथक था कि यह शहरी क्षेत्र की बीमारी है। अब ग्रामीण इलाकों में भी कोविड फैल रहा है। उन्होंने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि 11 दिन में ऑक्सीजन की मांग दोगुनी हो जाएगी। ग्रामीण इलाकों के ऑक्सीजन प्लांट को भी 24 घंटे प्रोडक्शन के लिए कह दिया है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर मेडिकल में डायवर्ट किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा किकई जिलों में ऑक्सीजन बेड करीब-करीब फुल हो गए हैं। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भारत सरकार से वीसी की गई है। ऑक्सीजन प्लांट्स को 24 घंटे बिजली दी जाएगी ।
गृह विभाग द्वारा जन अनुशासन पखवाड़े के संबंध में जारी आदेश के अनुसार निम्न पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे
- जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा से जुड़े कार्मिक इत्यादि।
- केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत।
- उपरोक्त के अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे।
- बस स्टैण्ड, रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी।
- गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु।
- निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक (उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ) जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं।
- खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मण्डियां, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारे से सम्बन्धित खुदरा/थोक दुकानें सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी एवं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जायेगी।
- सब्जियां एवं फलों को ठेले/साइकिल रिक्शा/ऑटो रिक्शा/मोबाइल वैन द्वारा सायं 7 बजे तक बेचा जा सकेगा।
- अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।
- वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मण्डियों मे हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है। यह कार्यवाही भी अनुमत होगी। अतः ऐसे केन्द्रों पर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जावेगी किन्तु कृषकों का मण्डी पहुंचने एवं वापस जाने के अतिरिक्त मण्डी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा, साथ ही कृषकों को मण्डी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीद/बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
- राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
- 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, को टीकाकरण हेतु टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना आई.डी. कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा।
- समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।
- विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियां दिनांक 14.04.2021 में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अनुमत होंगी।
- पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
- फार्मास्यूटिकल्स, दवा एवं चिकित्सा उपकरणों से सम्बन्धित दुकानें।
- दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं।
- बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक, एटीएम एवं बीमा कार्यालय।
- सेबी/स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्ति।
- भोजन सामग्री, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण।
- प्रोसेस्ड फूड/मिठाई व मिष्ठान/रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8ः00 बजे तक अनुमत होगी।
- इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा।
- मनरेगा एवं ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़े श्रमिक।
- एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा/थोक आउटलेट की सेवाएं रात्रि 8 बजे तक अनुमत होंगी।
- कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।
- निजी सुरक्षा सेवाएं।
- समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी जिससे कि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। सम्बन्धित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान-पत्र जारी किया जाये जिससे कि आवागमन में सुविधा हो। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं एवं लगाये गये प्रतिबंधों में शिथिलता प्रदान की जा सकती है।