संशोधित …शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू ,सरकारी ऑफिस चार बजे हो जाएंगे बंद

- सख्ती की नई गाइड लाइन जारी - नई गाइडलाइन 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से लागू होगी। - विवाह समारोह में भी 50 की पाबंदी

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जयपुर : राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार को भी सख्त कदम आखिर उठाने पड़े। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है।  सरकार की ओर से जारी नई गाइड लाइन के अनुसार प्रमुख शहरों में शाम 6 बजे से कर्फ़्यू लग जायेगा, लिहाजा बाजार 5 बजे बंद होंगे। शहरी क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू अब शाम 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक रहेगा। सरकारी दफ्तर भी अब शाम चार बजे तक चलेंगे। शादी समारोह में भी 100 की संख्या को घटाकर 50 कर दिया गया है।

गृह विभाग की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार कोचिंग, शिक्षण संस्थाएं व लाइब्रेरी सभी पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं। विवाह में एसडीएम की अनुमति को भी अनिवार्य कर दिया गया हैं। अंतिम संस्कार में 20 लोगो की ही अनुमति दी गई हैं। यात्री वाहनों में 50 प्रतिशत यात्रीभार रहेगा। प्रदेश के बाहर से आने वालों को 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी कड़ी पाबंदियां लगा दी गई है। जिन कार्यलयों में 100 से अधिक लोग काम करते हैं वहां 50 प्रतिशत दफ्तर आ सकेंगे। बाकी को वर्क फ्रोम होम को कहा गया हैं।

  • नई गाइडलाइन्स में निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए गए हैंः-
  • राज्य में 16 अप्रेल से 31 मई तक विवाह आदि निजी आयोजनों में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसके लिए उपखण्ड मजिस्टेट को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।
  • समारोह स्थल, मैरिज गार्डन आदि में कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजन स्थल को 7 दिन के लिए सीज किया जाएगा।
  • अंतिम संस्कार के लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
  • धार्मिक स्थलों पर केवल प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा-अर्चना एवं इबादत की जा सकेगी। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रह सकेगी। आमजन द्वारा पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर ही रहकर की जाए।
  • फसल खरीद केन्द्रों एवं कृषि मण्डियों में फसलों का क्रय-विक्रय के दौरान कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
  • रेस्टोरंट से होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक तथा होटल में ‘इन हाउस’ गेस्ट सर्विस अनुमत होगी।
  • सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या वाहन की कुल क्षमता से 50 प्रतिशत तक ही रहेगी।
  • राज्य के बाहर से आने वाले आगन्तुकों की बॉर्डर चेक पोस्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।
  • 100 से अधिक कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों में उपस्थिति 50 प्रतिशत रहेगी तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम (घर से कार्य) कर सकेंगे।
  • कार्यस्थल पर किसी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा।
  • ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में धार्मिक मेलों, उत्सवों, जुलूस आदि पर रोक।
  • समस्त शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थाएं तथा लाइब्रेरी आदि बंद रहेगी।
  • दसवीं एवं 12वीं की परीक्षाओं अथवा प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित गतिविधियों पर रोक रहेगी।
  • गंभीर बीमारियों से पीडि़त व्यक्तियों, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठजनों, गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी।

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