मुंबई : क्रूज ड्रग्स केस में जमानत पर चल रहे आर्यन खान ने शुक्रवार को NCB के दफ्तर पहुंचकर हाजिरी लगाई। आर्यन के साथ उनके बॉडीगॉर्ड रवि सिंह भी आए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को 14 शर्तों के साथ जमानत दी है। इसमें एक शर्त यह भी है कि हर शुक्रवार दोपहर 11 से 2 बजे के बीच NCB ऑफिस पहुंचकर उन्हें हाजिरी लगानी होगी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई थी ये शर्तें
आर्यन फिलहाल देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। उन्हें अपना पासपोर्ट जब्त कराना होगा। अगर वे देश से बाहर जाना चाहेंगे तो इसके लिए अदालत की अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं आर्यन अरबाज मर्चेंट जैसे दोस्तों और मामले के आरोपियों से बात नहीं करेंगे और मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे। आर्यन को शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच NCB दफ्तर में पेश होना होगा। आर्यन खान को एक लाख के मुचलके पर जमानत दी गई थी। कोर्ट द्वारा जारी किए गए किसी भी कंडीशन के उल्लंघन की स्थिति में NCB के पास आर्यन की जमानत को रद्द करने का आग्रह करने का अधिकार होगा।
फिरौती के एंगल से होगी जांच
आर्यन खान के केस में अब मुंबई पुलिस ने फिरौती के एंगल से जांच शुरू कर दी है। प्रभाकर के बयान के मुताबिक एनसीबी के गवाह किरण गोसावी ने पूजा ददलानी से पैसे के बदले आर्यन को गिरफ्तारी से बचाने की बात कही थी। मुंबई पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट केपी गोसावी के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है।
