- पूरे राजस्थान में सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे मयखाने, वीकेंड लॉकडाउन पर बंद रहेंगी दुकानें
- राजस्व विभाग ने जारी किया आदेश
जयपुर। राजस्थान में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन भले न मिले लेकिन शराब के शौकीनों को दिक्कत नहीं होगी। सरकार ने सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 5 घंटे (सुबह 6 से 11 बजे तक) शराब की दुकानें खोलने की अनुमति जारी की है। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन शनिवार व रविवार को दुकानें पूरे दिन बंद रहेंगी। राज्य सरकार ने शुक्रवार को कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करते हुए सख्तियां और बढ़ाई थी। इस गाइडलाइन में प्रदेश की शराब की दुकानों, खनन गतिविधियों और रजिस्ट्रियों के कार्यालयों को खोलने के संबंध में राजस्व विभाग से अलग से आदेश जारी करने का उल्लेख किया था। राजस्व विभाग ने आज आदेश जारी करते हुए शराब की दुकानों को सब्जियों की दुकान खोलने के लिए दिए समय के अनुसार ही खोलने के आदेश जारी किए हैं।
दोपहर 2 बजे तक करवा सकेंगे रजिस्ट्रियां
वित्त विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक शराब की दुकानाें के अलावा रेवेन्यू से जुड़े विभाग मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, परिवहन, वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग के कार्यालय शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि इन कार्यालयों में पब्लिक डिलिंग से जुड़े काम दोपहर 2 बजे तक ही होंगे। इसके अलावा खनन से जुड़े सेक्टर पर नाइट कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा, यानी इस सेक्टर को फैक्ट्रियों की श्रेणी का मानते हुए संचालित करने की अनुमति जारी की है।
ये दुकानें इस समय खुलेंगी, इन पर रहेगी पाबंदी
किराना, खाद्य पदार्थ की होलसेल और रिटेल दुकानें, पशुचारे की दुकानें, सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी। शनिवार-रविवार बंद रहेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 12 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक खोल सकेंगे। मंडियां, फल-सब्जी, फूलमालाओं की दुकानें, फल सब्जी के ठेले और मोबाइल वैन को सातों दिन सुबह 6 स 11 बजे तक की अनुमति होगी। वीकेंड पर शनिवार-रविवार को डेयरी, मंडियों, फल सब्जियों की दुकानों और ठेलों को छोड़ सभी दुकानें बंद रहेंगी।