पटाखों के बैन पर लिया यू टर्न : अब ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री और चलाने को दी अनुमति

ग्रीन आतिशबाजी

जयपुर: राजस्थान सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका का हवाला देकर प्रदेश भर में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी करने पर लगाई रोक को हटाते हुए यू टर्न ले लिया है। राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए 1 अक्टूबर से लेकर अगले साल 31 जनवरी तक पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाई थी। इसके बाद व्यापारियों की ओर से विरोध के बाद एडवाइजरी में संशोधन करते हुए एनसीआर क्षेत्र को छोड़ते हुए सम्पूर्ण राजस्थान में ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री और आतिशबाजी करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

नई एडवाइजरी के अनुसार ग्रीन आतिशबाजी को दीपावली, गुरुपर्ब एवं अन्य त्यौहार पर रात्रि 8 से 10 बजे, छठ पर्व पर प्रात: 6 से 8 बजे और क्रिसमस व नई ईयर पर रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक चलने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर निरी (NEERI) द्वारा जारी क्यू आर कोड को स्कैन करके की जा सकती है। जिस शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स poor या उससे ख़राब है, वहा पर उस दिन आतिशबाजी चलने पर रोक रहेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आमजन एवं प्रवर्तन एजेंसी द्वारा केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से ज्ञात किया जा सकता है।

revised advisory

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