RSS प्रचारक निंबाराम को राहत, हाईकोर्ट ने ACB की एफआईआर रद्द करने के दिए आदेश

निम्बाराम

जयपुर : जयपुर ग्रेटर नगर निगम में BVG कंपनी के बकाया बकाया भुगतान के बदले रिश्वत लेने के मामले में आरएसएस प्रचारक निंबाराम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने निंबाराम के खिलाफ दर्ज एसीबी की एफआईआर और ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले को रद्द करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने एसीबी के तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया है। निंबाराम अब इस मामले में पूरी तरह बरी हो गए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश को कांग्रेस सरकार के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है।

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाते हुए निंबाराम के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने के आदेश दिए। निंबाराम ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को लिखित बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। आज इस पर फैसला सुनाया।

दरअसल, जयपुर ग्रेटर नगर निगम में BVG कंपनी के बकाया 276 करोड़ रुपए के भुगतान के बदले 20 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में एसीबी ने केस दर्ज किया था। 10 जून 2022 को सामने आए वीडियो के आधार पर निंबाराम के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। इसमें जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर पति राजाराम गुर्जर, BVG कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे और संदीप चौधरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। राजाराम गुर्जर और बाकी आरोपी जेल में रहे थे। हाईकोर्ट ने निंबाराम को बरी करने के साथ ही बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे और संदीप चौधरी की याचिका को खारिज कर दिया। दोनों पर रिश्वत देने का आरोप है।

राजनीतिक दुश्मनी के तहत केस का किया था दावा

निंबाराम ने दो साल पहले हाईकोर्ट में एसीबी में दर्ज मामले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। निंबाराम ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका में कहा था कि इस मामले में उनका नाम राजनीतिक द्वेषता के चलते शामिल किया है। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता सार्वजनिक मंच पर उनके खिलाफ बयानबाजी कर प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। निंबाराम ने याचिका में यह भी तक्र दिया था कि जिस वीडियो के आधार पर एसीबी ने केस दर्ज किया। उसमें रिश्वत को लेकर उनकी ओर से कोई बातचीत नहीं है। ऐसे में एसीबी ने सरकार के दबाव में आकर एफआईआर में नाम शामिल किया है। निंबाराम ने इसी के आधार पर हाईकोर्ट से एसीबी की एफआईआर से नाम हटाए जाने की याचिका लगाई। उनके खिलाफ एसीबी की ओर से की जा रही जांच को रोका जाए।

राठौड़ ने सरकार पर उठाए सवाल

निंबाराम को हाईकोर्ट से बरी होने के मामले की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। नगरपालिका संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने निंबारराम के खिलाफ एसीबी केस को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। राठौड़ ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से कहा- हाईकोर्ट का फैसला आपको पता नहीं होगा। निंबाराम को हाईकोर्ट ने क्लीनचिट दे दी। आपके खिलाफ स्ट्रक्चर भी पास कर दिया। इस पर शांति धारीवाल ने पलटवार करते हुए कहा- निंबाराम की बात छोड़ दीजिए, यहां उनकी बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उस बात को छोड़िए। वह फोटो दिखाएं, यह दिखाएं उससे क्या फायदा? मेहरबानी करके उस बात को आगे मत बढ़ाओ, उसको पर्दे में रहने दो। सच्चाई आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। राठौड़ ने कहा- कोर्ट से आप बड़े नहीं हो। अब तो कुछ शर्म करो। कह दो कि मुझसे गलती हो गई। यह वही कोर्ट है, जिसने आपके इस्तीफों पर कुछ बातें कहीं हैं।

राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा- निंबाराम को हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का फैसला बताता है की अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस तंत्र के इस्तेमाल का पर्दाफाश हो गया। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता। सत्ता में बैठे लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जीवन समर्पित करने वाले व्यक्तित्व को षड्यंत्र का ताना-बाना नहीं बनाएं। नहीं तो सारी चीजें महंगी पड़ेगी।

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