जोधपुर : फिल्म अभिनेता सलमान खान के लिए सोमवार का दिन राहत भरा रहा। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने सलमान की ओर से पेश ट्रांसफर पिटीशन को मंजूर करते हुए जोधपुर जिला अदालत में विचाराधीन अपीलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है।
जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अदालत में सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने अपनी सहयोगी रेखा सांखला के साथ बहस करते हुए पूर्व में पारित निर्णय को दृष्टांत के रूप में बताया कि पूर्व में भी सलमान खान से जुड़ी दो अपीलों को राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर सुनवाई की गई थी, जिसके लिए हाईकोर्ट ने याचिका संख्या 23/2011 में 04.11.2011 को आदेश पारित किया था। वहीं राज्य सरकार की ओर से लीव टू अपील सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और दुष्यन्त सिंह को बरी करने के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
ऐसे में जोधपुर जिला अदालत में विचाराधीन अपीलों को राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रासंफर कर सुनवाई की जाए। राज्य सरकार की ओर से एएजी अनिल जोशी और गौरव सिंह ने पक्ष रखा तो वहीं लीव टू अपील में अभिनेत्री तब्बू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिसोदिया अपने सहयोगी जयदीप सलुजा के साथ मौजूद रहे एवं पक्ष रखते हुए कहा कि सलमान की विचाराधीन अपीलों को टैग किया जाता है तो उनकी लीव टू अपील पर उसका प्रभाव नहीं हो। अभिनेता सैफअली खान, नीलम व सोनाली बेंद्रे की ओर से अधिवक्ता केके व्यास भी मौजूद रहे। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए सलमान खान के प्रार्थना पत्र को मंजूरी दी गई और जोधपुर जिला अदालत में उनसे जुड़ी विचाराधीन अपीलों को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रासंफर करने के आदेश पारित किये गए।