जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रबन्धन ने आज उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में निगम के विरूद्ध एवं निगम की ओर से दायर मामलों के पैनल अधिवक्ताओं को पैरवी करने की फीस की राशि में आदेश जारी कर बढोतरी की गई है। राजस्थान रोडवेज प्रबन्धन द्वारा वर्ष 2008 में उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले पैनल अधिवक्ताओं की फीस का निर्धारण किया गया था, जिसे आज बढाया गया है। इसके अलावा विभिन्न कार्यो के लिए निम्न फीस राशि निर्धारित की गई है। रोडवेज प्रबन्धन द्वारा पैनल अधिवक्ताओं की परफॉरमेंस और प्रयास की समीक्षा समय-समय पर कर पैनल में रिटेन किया जाएगा।
राजस्थान रोडवेज प्रबन्धन ने की उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के पैनल अधिवक्ताओं की फीस में बढोतरी
