जयपुर : कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के मद्देनजर जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में लॉक डाउन में कई रियायते दी जा रही है, इन्ही राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में भी 8 जून के बाद “मिनी अनलाॅक-2” के तहत रियायते बढ़ाई जा सकती है। इसी को लेकर राजस्थान सरकार के अधिकारी उच्च स्तर पर मंत्रणा कर नई गाइड लाइन बनाने की तैयारी में जुटे है। जिसे लेकर गृह विभाग ने भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर भी नई गाइडलाइन को लेकर मंथन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि नई गाइडलाइन के तहत छूट का दायरा और बढ़ सकता है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में दिया गया था सुझाव
दरअसल हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भी विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री से छूट का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया था। प्रदेश में अभी 8 जून सुबह पांच बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइन लागू है। सूत्रों की माने तो मिनी अनलॉक-2 को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। वैसे भी मिनी अनलॉक-1 की गाइडलाइन केवल आठ जून सुबह 5 बजे तक ही के लिए ही जारी की हुई है।
मिनी अनलॉक-2 की नई गाइडलाइन में बाजार, किराना की दुकानें, फल-सब्जियों की दुकानें और अन्य प्रतिष्ठानों को खोलने का समय नई गाइडलाइन में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने भी मुख्यमंत्री को बाजारों को खोलने का समय सुबह 11 से शाम 4 बजे का सुझाव दिया था। अभी बाजार और राशन की दुकान खुलने का समय सुबह 6 से 11 बजे तक का है। इसके अलावा दूध की डेयरियों का समय भी सुबह 6 से शाम 7 बजे तक किया जा जा सकता है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने की घोषणा हो सकती हैं
वहीं दूसरी और नई गाइडलाइन में 10 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने की घोषणा हो सकती है। इनमें रोडवेज बसें, निजी वाहनों, बस, ट्रैक्टर, टेंपो को शर्तों के साथ शुरू करने की परमिशन दी जा सकती है।
मनरेगा व धार्मिक स्थल
साथ ही मनरेगा में कामकाज करने की छूट दी जा सकती है। नई गाइड लाइन में धार्मिक स्थलों, मंदिर-मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरिजाघरों में भी पूजा-पाठ और इबादत की की छूट मिल सकती है। हालांकि इसके लिए श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने के निर्देश जारी हो सकते है।
इन पर रहेगी रोक बरकरार
मिनी अनलॉक 2.0 में तहत जहां कुछ कार्यों में राहत दी जाएगी, तो वहीं कई चीजें ऐसी भी हैं, जिन पर रोक बरकरार रहेगी। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात और निकासी और प्रीतिभोज की अनुमति नहीं होगी। हाँ कुछ संख्या तथा जरुरी छूट दी जा सकती है। सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों-मेलों की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हॉल्स, थियेटर, स्विमिंग पूल्स/जिम, मनोरंजन पार्क/पिकनिक स्पॉट और खेल मैदान बंद रहेंगे। पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति शायद ही मिले।
