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मापदंड पूरा करने वाले अस्पतालों को ही ब्लैक फंगस के इलाज की अनुमति

अस्पतालों को ही ब्लैक फंगस के इलाज की अनुमति

जयपुर। प्रदेश में म्यूकोरमायकोसिस (ब्लैक फंगस) को महामारी घोषित करने के बाद चिकित्सा विभाग ने मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकने वाले राजकीय व निजी अस्पतालों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने ब्लैक फंगस के उपचार में निर्धारित अधिकतम दरें भी विस्तार से निर्धारित की हैं।

अस्पतालों को ब्लैक फंगस के उपचार के लिए किया जाएगा अधिकृत

चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने बताया कि ब्लैक फंगस के मरीजों को समुचित गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के लिए ऐसे सरकारी या निजी अस्पतालों को ही ब्लैक फंगस के उपचार के लिए अधिकृत किया जाना आवश्यक है, जिनके पास आवश्यक मानव संसाधन (निर्धारित योग्यता रखने वाले विशेषज्ञ चिकित्सक) एवं आधारभूत आवश्यक संरचना एवं उपकरण उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में ब्लैक फंगस के मरीजों के उपचार हेतु अधिकृत किए जाने वाले अस्पतालों के लिए विशेष मापदंड निर्धारित किए गए हैं।

अधिकृत हॉस्पिटल में यह सुविधाएं होनी चाहिए

अरोड़ा ने बताया कि अस्पताल एनएबीएच से पंजीकृत हो, ईएनटी विशेषज्ञ, एमडी मेडिसिन वहां राउंड द क्लॉक उपस्थित रहे। अस्पतालों में माइक्रोडिब्राइडर, कॉब्लेशन, हाय स्पीड ड्रिल सिस्टम और एचडी एंडोस्कोपिक कैमरा सिस्टम उपलब्ध हो। उन्होेंने बताया कि ईएनटी सर्जन के पास पहले म्यूकोरमायकोसिस की सर्जरी कर चुका हो। इसके अलावा अस्पताल में क्रिटिकल केयर के साथ आईसीयू की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध हो।

अस्पतालों को अधिकृत होने के लिए आवेदन पोर्टल

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि जो राजकीय या निजी चिकित्सालय इन मानदंडों को पूर्ण कर सकेंगे उन्हीं अस्पतालों को म्यूकोरमायकोसिस के उपचार के लिए अधिकृत किया जाएगा। इसके अलावा अन्य राजकीय व निजी अस्पताल जो वर्तमान में या भविष्य में उक्त मानदण्डों को पूरा करते हैं, उनके प्रबन्धन द्वारा म्यूकोरमायकोसिस के मरीजों के उपचार के लिए अधिकृत करने के लिए आवेदन पोर्टल पर किया जा सकता है।

आवेदन पोर्टल का ऑप्शन

आवेदन पोर्टल

20 अस्पतालों को किया अधिकृत

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