जयपुर। राज्य में आज से शुरू हुए लॉकडाउन (Rajasthan Lockdown) के पहले दिन सुबह-सुबह सब्जी मंडी व किराने आदि की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ नजर आई जैसे पन्द्रह दिनों के लॉकडाउन (Rajasthan Lockdown) में केवल एक दिन की छूट दी गई हैं। शराब की दुकानों के भी 6 से 11 बजे तक खुली रहने के समाचार पढ़ शराबी भी शराब की दुकानों व ठेकों पर पहुंच गए।
कोरोना की चेन तोडऩे के स्थान पर बाजार में बढ़ी भीड़ ने संक्रमण के खतरे को और अधिक बढ़ा दिया हैं, हालांकि 12 बजे जाकर स्थिति नियंत्रण में आई। वैक्सीनेसन के केन्द्रों पर भी जिस तरह की भीड़ मची है तथा दूसरा डोज लगाने बुजुर्ग घरों से निकल आ रहे है उसने भी सरकार की व्यवस्थाओं में खामी की पोल खोलकर रख दी हैं।

वैक्सीनेसन सेंटरों पर जमा लोगों को नियंत्रित करने वाला कोई नजर नहीं आया। सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उडत़ी दिखाई दी। कई ऐसे भी चेहरे थे, जिनके मुंह पर मास्क तक नहीं था। इतनी भयाभय स्थिति के बावजूद लोगों को कोरोना संक्रमण की कोई परवाह नजर नहीं आई।
परकोटे में अधिक उमड़ी भीड़
शहर के चांदपोल बाजार और गणगौरी बाजार, रामगंज बाजार, घाटगेट बाजार में लोगों की भीड़ को खरीदारी करते देख लग ही नहीं रहा था कि आज से जयपुर में सख्त लॉकडाउन (Rajasthan Lockdown) की शुरुआत हो गई है। यहां सबसे ज्यादा किराने और घरों में रोजमर्रा के सामान की दुकानें है। ऐसे में भीड़ यहीं सबसे ज्यादा नजर आई। कंवर नगर स्थित जनता मार्केट सब्जी मंडी में भी भीड़ रही।

नाकेबंदी पर लोगों का आवागमन
शहर में लोगों की आवाजाही को नियंत्रण करने के लिए कई जगह नाके लगा रखे हैं। इनमें छोटी चौपड़, अजमेरी गेट, चांदपोल गेट पर ही क्षेत्र के थाने की पुलिस और ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करते हुए नजर आई। अजमेरी गेट पर तो पुलिस की रोकाटोकी की वजह से वाहनों की लंबी लाइन लग गई। हर वाहन चालक कोई ना कोई कारण बताकर इधर उधर जाने में लगा हुआ था।

सिंधी कैम्प सूना नजर आया
रोडवेज बसों का संचालन बंद होने से आज सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड सूना सा नजर आया। निजी बसों की रेलमपेल रहती थी वह भी आज दिखाई नहीं दी।

फल, सब्जी, दूध, किराना रोज मिलेगा
यह लॉकडाउन 24 मई तक लागू रहेगा। नए लॉकडाउन (Rajasthan Lockdown) में पहले से चली आ रही पाबंदियों को और सख्त किया गया है, लेकिन लॉकडाउन (Rajasthan Lockdown) में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराना जैसी आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। सभी नियम 30 अप्रैल की गाइडलाइन वाले ही लागू रहेंगे। दुकानों के खुलने और बंद रहने का समय पहले वाला ही रहेगा। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे। किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। किसानों की जरूरत की चीजों, खाद-बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी।
मेडिकल स्टोर सातों दिन खुले रहेंगे
फल सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी है। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें सातों दिन खुली रहेंगी। शनिवार-रविवार को मेडिकल, दूध और फल-सब्जी की दुकानें छोड़कर सब बंद रहेगा।
ट्रक और माल परिवहन की अनुमति होगी
अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर माल लाने-ले जाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही, माल की लोडिंग और अनलोडिंग के काम और इसमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मजदूरों को लाने ले जाने के लिए विशेष बसों को चलाने की अनुमति होगी।

निजी वाहन 7 से 12 तक ही फ्यूल ले सकेंगे
पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन निजी वाहन सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल-पेट्रोल या गैस भरवा सकेंगे। गैस सिलेंडर बांटने की अनुमति सुबह 6 से शाम 5 बजे तक होगी।
ये सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे
जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, मेडिकल, आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट से जुडे दफ्तर, शहरी निकायों के दफ्तर, फायर, बिजली, पानी, टेलीकॉम से जुड़े दफ्तर 4 बजे तक खुल सकेंगे। केंद्र सरकार की जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर भी खुले रहेंगे। इनके अलावा भी गृह विभाग की अनुमति से राज्य स्तर पर और जिले में कलेक्टर की अनुमति से अन्य दफ्तर खोले जा सकेंगे।
बैण्ड बाजा नहीं, घर पर शादी की अनुमति
शादी समारोहों पर 31 मई तक पूरी तरह रोक रहेगी। घर पर शादी या कोर्ट मैरिज की अनुमति होगी। शादी में 11 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in पर e-Intimation:Marriage लिंक पर शादी और उसमें मौजूद रहने वाले 11 लोगों की सूचना देनी होगी।
शादी में बैंड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेन्ट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
शराब की दुकानें खुली रहेंगी
सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभागों के साथ ही शराब की दुकानें खुली रहेंगी। शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।
