जयपुर। राज्य सरकार ने कोरोना गाइड लाइंस में संशोधन करते हुए मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात घर, धर्मशाला, सार्वजनिक स्थान या वर वधु के घर पर अधिकतम 100 व्यक्तियों को ही शामिल किया जा सकेगा।
सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए गाइड लाइंस की पालना नहीं करने जैसे डबल डोज वैक्सीन नहीं लेने, मास्क नही लगाने, विवाह या अन्य समारोह की पूर्व अनुमति नहीं लेने, सामाजिक दूरी नही रखने, सेनेटाइज नहीं करने पर 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान कर दिया है।
शादी समारोह में अब 100 की संख्या, मास्क और डबल डोज नहीं तो 10 हजार जुर्माना



