नकलचियों की अब ख़ैर नहीं: संपत्ति सीज होगी, 10 साल की सजा के साथ 10 लाख का जुर्माना

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जयपुर: REET में पेपर लीक के बाद हुए विवाद के बीच गहलोत सरकार नकल रोकने का बिल लाई है। नकल रोकने के लिए जांच एजेंसी एसओजी में एंटी चीटिंग सेल बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कल ही बजट में इसकी घोषणा की है। REET नकल मामले की जांच एसओजी ही कर रही है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक 2022 को आज विधानसभा में रखा जा रहा है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव इस बिल को विधानसभा में रखा। इसके बाद 15 दिन में यह बिल पास हो जाएगा। बिल पास होने के बाद से नकल पर सख्त कानून तय हो जाएंगे।

नकल रोकने के इस बिल में पेपर लीक और नकल गिरोह की संपत्ति जब्त कर नीलाम करने का प्रावधान किया गया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक गिरोह के खिलाफ इस बिल में कड़े प्रावधान किए हैं। पेपर लीक और नकल गिरोह में शामिल लोगों को अपराध साबित होने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। नकल में शामिल लोगों पर सजा के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा।

नकल करने वाले स्टूडेंट्स पर कड़ी होगी पाबंदी

परीक्षा में नकल करने वाले स्टूडेंट्स और प्रतियोगी भी लंबे समय तक परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे। स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में नकल करने पर एक साल तक परीक्षा देने पर रोक का प्रावधान होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करने वाला अभ्यर्थी लंबे समय तक परीक्षा नहीं दे पाएगा। अभी भी नकल में शामिल परीक्षार्थियों का रिजल्ट रोकने और परीक्षा से बाहर करने के प्रावधान हैं लेकिन अब प्रावधान और कड़े किए जा रहे हैं। नकल के यूपी में योगी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार ने कड़े प्रावधान वाला बिल पास कर चुके हैं। अब राजस्थान में भी उसी तरह के प्रावधान लागू होंगे।

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