Headlines

नई आबकारी नीति : कमाई बढ़ाने के लिए एसी मॉडल शराब शॉप, एयरपोर्ट पर भी अब शराब की दुकाने

default wine retailers 6

जयपुर : राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति जारी की है उसके अनुसार पिछले साल जिन्हें लॉटरी से दुकान आवंटित हुई, अब उन्हें दो साल और मौका दिया है। नई आबकारी नीति के अनुसार लाइसेंस दो साल के लिए रिन्यू करवा सकेंगे। जो दुकान का लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाएंगे, उन बची हुई दुकानों की ऑनलाइन नीलामी होगी और नई आबकारी नीति में एसी मॉडल शॉप खोलने तथा सभी एयरपोर्ट पर भी लाइसेंस देने का निर्णय किया गया है। सरकार का 15 हजार करोड़ कमाने का टारगेट है। प्रदेशभर में अब शराब की कंपोजिट दुकानों का प्रावधान किया है। गांवों और छोटे शहरों की तरह अब प्रदेशभर में अंग्रेजी और देशी शराब, बीयर और विदेशी शराब एक ही दुकान पर मिलेगी। दुकानों की संख्या प्रदेश भर में पहले की तरह ही 7665 ही रखी है। दुकानों के खुलने का समय भी पहले की तरह ही सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक ही रखा गया है। शराब दुकानों के लाइसेंस सालाना गारंटी राशि पर दिए जाएंगे।

कहां-कहां खुलेगी एसी मॉडल शॉप

सरकारी कंपनी राजस्थान स्टेट ​बेवरेज कॉर्पोरेशन RSBCL को एसी मॉडल शॉप सालाना लाइसेंस फीस पर अलॉट की जाएंगी। RSBCL इन मॉडल शॉप को निजी भागीदारों को चलाने के लिए देगा। मॉडल शॉप पर प्रीमियम शराब, हेरिटेज लिकर, प्रीमियम वाईन व प्रीमियम बीयर ही मिलेगी। RSBCL को दुकानों का आवंटन जयपुर शहर के लिए 26 लाख रुपए, जोधपुर,उदयपुर शहर के लिए 20 लाख और दूसरे शहरों के लिए 15 लाख की सालाना लाइसेंस फीस पर होगा।

तीन साल के लिए होगी ऑनलाइन नीलामी

RSBCL मॉडल शॉप को अलॉट करने के लिए ऑनलाइन नीलामी निकालेगा। सालाना लाईसेन्स फीस के आधार पर तीन साल के लिए ऑनलाईन निलामी से अलॉटमेंट होगा। मॉडल शॉप के संचालन की अवधि को तय शर्तों पर 2 साल और बढ़ाने का प्रावधान भी होगा। ऑनलाईन निलामी की शर्ते RSBCL तय करेगा। इन मॉडल शॉप पर मदिरा उठाव की न्यूनतम गारंटी राशि का प्रावधान नहीं होगा।

एयरपोर्ट पर भी लाइसेंस

एयरपोर्ट ऑथोरिटी की मांग के अनुसार अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य के सभी एयरपोर्टस पर वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। एयरपोर्ट पर शराब की दुकानों पर मॉडल शॉप की तरह ही प्रीमियम शराब, हेरिटेज लिकर, प्रीमियम वाईन और प्रीमियम बीयर और असेसरीज ही बेचने की अनुमति होगी। लोअर लेवल के ब्रांड और देसी शराब इन दुकानों पर नहीं बेच सकेंगे।

7 मार्च तक जमा करवानी होगी राशि

पुराने लाइसेंस धारकों को कंपोजिट फीस जमा करवाने के लिए 28 फरवरी तक छूट दी गई है। शराब दुकानों का रिन्यू करवाने के लिए तय गारंटी के हिसाब से शराब का उठाव करके बिक्री करना और बकाया पैसा जमा करवाने की शर्त है। सभी बकाया 28 फरवरी तक जमा करवाने की छूट दी है। दुकानों के रिन्यू करवाने के लिए 7 मार्च तक राशि जमा करवानी होगी। यह जमा करवाए बिना लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। 14 मार्च तक सालाना गारंटी राशि जमा करवानी होगी।

होटल बार के लिए लाइसेंस फीस पर 20 फीसदी छूट

होटल और रेस्टोरेंट बार की लाइसेंस फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लाइसेंस फीस के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद सीमा को शहरी क्षेत्र माना जाएगा। होटल बार के लिए पांच साल के लिए लाइसेंस लेने पर लाइसेंस फीस में 20 फीसदी छूट देने का प्रावधान किया है।

वहीँ साल में पांच दिन ड्राई डे रहेंगे, इन पांच दिन प्रदेश भर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 30 जनवरी श्हीद दिवस और महावीर जयंती पर प्रदेश भर में ड्राई डे रहेगा। साल में पांच दिन प्रदेश भर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

Click here : नई आबकारी नीति की विस्तृत जानकारी देखिये

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *