नई दिल्ली : राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को प्रश्नकाल में राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में बहु प्रयोजन सहकारी समितियों द्वारा निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़प लेने के मामले से जुड़े लगाए गए सवाल पर सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लिखित में जवाब देते हुए बताया कि भारत सरकार के समक्ष ऐसी सोसाइटी द्वारा निवेशकों की जमा राशियों का पुनभुर्गतान न करने तथा दुरुपयोग करने की बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई है।
दोषी समितियों के मामले में जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती है उनके विरूद्ध बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 की धारा 86 के तहत परिसमापन की कार्रवाई की जाती है। इसके तहत वर्तमान में राजस्थान की 11 तथा देश की कुल 77 समितियों में समापन की कार्रवाई जारी है। वहीं भारत सरकार के पास समितियों द्वारा गबन की गई राशि पैसे कमाने वाले सदस्यों की संख्या के बारे में संपूर्ण विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं है।
यह है राजस्थान की सहकारी समितियां
सांसद बेनीवाल के मूल सवाल का लिखित में जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड उदयपुर, अपेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड सिरोही, अरगोसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड सिरोही, श्रीखेतेश्वर अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सिरोही, मारवाड़ अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बाड़मेर, अर्बुडा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सिरोही, पावर बिल्ड होम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी जोधपुर, सहयोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सिरोही, सुंदरम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सिरोही, भारती क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी अजमेर तथा संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बाड़मेर के विरुद्ध परी समापन की कार्रवाई जारी है।
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इस प्रकार बहुउद्देशीय सहकारी समितियां बनाकर विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा राजस्थान सहित देश के लाखों नागरिकों को ठगा गया और करोड़ों रुपए हड़प लिए गए। इसलिए ऐसी संस्थाओं के जिम्मेदारों द्वारा हड़पी गई राशि से खरीदी गई संपत्ति तथा मौजूद धनराशि को जप्त कर के निवेशकों को उनकी राशि लौटाने की प्रक्रिया पर सरकार को पर ध्यान देना चाहिए। गौरतलब है कि सांसद हनुमान बेनीवाल इससे पूर्व लोकसभा में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के मामले को भी उठा चुके हैं।
भीलवाड़ा की जिंदल शो के विरुद्ध उठाया मामला
लोकसभा में नियम 377 के तहत सांसद हनुमान बेनीवाल ने भीलवाड़ा के उपनगर पुर में जिंदल शो लिमिटेड द्वारा किये जा रहे खनन नियमो की अवहेलना, पर्यावरण अनापत्ति से जुडी शर्तो की अवहलेना आदि के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि उक्त कम्पनी द्वारा निकाली जा रही धातु का भौतिक सत्यापन और आवंटित जमीन जिस कार्य के लिए ही आवंटित हुई। उसके उपयोग कि वर्तमान स्थिति, अनाधिकृत व नियम विरुद्ध उपयोग में ली जा रही जमीन का भौतिक सत्यापन करवाने व माइनिंग नियमो के विरुद्ध टेलिंग डेम का निर्माण करने सहित कई मुद्दों की जांच जरूरी है।
सांसद बेनीवाल ने कहा कि कम्पनी द्वारा की गई ब्लास्टिंग में हजारो घरों में दरारे आई और हमेशा आस-पास के क्षेत्र में जान- माल की हानि होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए भीलवाड़ा जिले में जिंदल शो लिमिटेड कम्पनी को खनन सहित अन्य गतिविधियों हेतु जिस शर्तो पर पर्यावरण अनापत्ति दी हुई है। उसकी एक- एक बिंदु की जाँच केंद्र की टीम भेजकर जाँच करवाने व खनन गतिविधियों में माइनिंग नियमो की अवहेलना की जाँच करवाना जरूरी है।
क्रम संख्या 48 से 58 तक राजस्थान की सहकारी सोसायटीयो के नाम है… क्लिक कर देखे विस्तृत जानकारी
