कुसुम ए योजना : एस्क्रो अकाउंट के तहत पहला त्रिपक्षीय करार हस्ताक्षरित- डॉ. अग्रवाल

जयपुर। प्रदेश में कुसुम ए योजना में बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के ऋण वितरण के लिए एस्क्रो अकाउंट के तहत पहला त्रिपक्षीय करार ऊर्जा विकास निगम, केनरा बैंक और सोलर प्लांट लगाने वाली ऋणी काष्तकार के बीच होने के साथ ही इस योजना के पंख लगने की शुरुआत हो गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि बिना कोलेटरल सिक्योेरिटी के ऋण वितरण की एस्क्रो व्यवस्था में कुसुम ए योजना के तहत दो मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए शिवपुरी मनोहरपुर की आंची देवी पत्नी कालूराम यादव को चार करोड़ 60 लाख रुपए का ऋण के संबंध में त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। एस्क्रो अंकाउट के त्रिपक्षीय करार पर जयपुर के विद्युत भवन में डिस्काम की और से ऊर्जा विकास निगम के निदेशक पीटी पीएस सक्सैना, ऋणी काश्तकार आंची देवी पत्नी कालूराम यादव और केनरा बैंक की और से शाहपुरा शाखा प्रबंधक सुभाष यादव ने हस्ताक्षर किए हैं।

एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कुसुम ए योजना के क्रियान्वयन की राजस्थान में विपुल संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काश्तकारों को बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के ऋण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रयास करने पर जोर देते रहे हैं। गहलोत के निर्देश व मंशा के अनुसार पिछली 7 जनवरी को ही बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा कर योजना के सभी पक्षों को समझाते हुए एस्क्रो अकाउंट पर ऋण उपलब्ध कराने पर बैंकों से सहमति कराई गई। राज्य सरकार की इस पहल पर केेनरा बैंक ने एस्क्रो व्यवस्था के तहत त्रिपक्षीय करार कर शिवपुरी मनोहरपुर की काश्तकार महिला आंची देवी को बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के ऋण उपलब्ध कराया है। इससे प्रदेश में कुसुम ए योजना में नई व्यवस्था के तहत ऋण उपलब्ध कराने की राह प्रषस्त होने के साथ ही आने वाले कुछ ही दिनों में आवेदक किसानों को बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के कुसुम ए योजना में बंजर या अनुपयोगी भूमि पर आधे से दो मेगवाट तक का सोलर प्लांट लगाने के लिए ऋण सुविधा मिल सकेगी।

ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया है कि बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के ऋण उपलब्ध कराने के निर्णय के साथ ही बड़ा फैसला करते हुए कुसुम ए योजना की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। अब कुसुम ए योजना में पहले से पंजीकृत सोलर प्लांट लगाने वाले किसान 28 फरवरी तक ऊर्जा विकास निगम से पॉवर परचेज एग्रीमेंट कर सकेंगे, प्रोजेक्ट सिक्योरिटी राशि भी 28 फरवरी तक जमा करा सकेंगे।

ऊर्जा मंत्री भाटी ने बताया कि कुसुम ए योजना में राजस्थान के अव्वल प्रदेश होने के बावजूद योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने और क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के प्रयासों की दिशा में यह अगला कदम है। बैंकों से एस्क्रो व्यवस्था में ऋण उपलब्ध होने से योजना के पंख लगेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बतया है कि कुसुम ए योजना में अब तक 14 परियोजनाओं में 16 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के संयत्र स्थापित किए जा चुके हैं। कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत बंजर व बेकार भूमि पर आधा किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सोलर प्लांट लगाने के लिए बैंकों से बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के ऋण देने पर सहमति के बाद किसानों, बैंकर्स और डिस्काम्स की मांग को देखते हुए कुसुम ए योजना की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

वितरण निगमों द्वारा बिजली बिल के सात दिन में भुगतान, लेटर ऑफ क्रेडिट व एस्क्रो अकाउंट जैसे निर्णयों से बैंकोें और किसानों में विश्वास बढ़ा है। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना तीन कंपोनेंट में राजस्थान विद्युत वितरण निगमों के 33/11 केवी सबस्टेशन के 5 किलोमीटर दायरें में किसानों/विकासकर्ताओं की बंजर व अनुपयोगी भूमि पर आधा किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट क्षमता के सोलर ऊर्जा संयत्रों की स्थापना कर सकते हैं। इन सोलर सयंत्रों पर उत्पादित बिजली को 3 रुपए 14 पैसे की दर पर 25 साल तक संबंधित डिस्काम्स द्वारा खरीद के लिए पीपीए हस्ताक्षरित होगा, जिससे सोलर ऊर्जा उत्पादनकर्ता किसान की बिजली 25 साल तक खरीद की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो जाती है। एस्क्रो व्यवस्था के तहत बैंकों के ऋण की किस्त डिस्काम्स द्वारा सीधे बैंकोें में काश्तकारों के खातों में जमा हो सकेगी और शेष राशि काश्तकार के खाते में जमा हो जाएगी। एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि अक्षय ऊर्जा निगम के पास 722 मेगावाट क्षमता स्थापना के 623 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

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