अनुकम्पा नियुक्ति के 38 प्रकरणों में शिथिलता

अनुकम्पा नियुक्ति के 38 प्रकरणों में शिथिलता

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 38 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित इन परिवारों को मुश्किल घड़ी में सम्बल मिल सकेगा।

उल्लेखनीय है कि अनुकम्पात्मक नियमों के तहत सरकारी कार्मिक की मृत्यु के बाद आश्रित को 90 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है। साथ ही आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में बालिग होने के 3 वर्ष के भीतर आवेदन करने का प्रावधान है।

गहलोत ने विलम्ब अवधि से आवेदन के 11, बालिग होने के बाद 3 वर्ष तक की अवधि के उपरान्त देरी से आवेदन के 22, न्यूनतम आयु सीमा एवं विलम्ब अवधि के 3 तथा प्रथम नियुक्ति आदेश की कार्य ग्रहण अवधि बढ़ाने एवं विलम्ब अवधि के 2 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए षिथिलता दी है।

गहलोत ने विगत करीब ढाई साल की अवधि में अनुकम्पा नियुक्ति के 875 प्रकरणों में षिथिलता प्रदान कर आवेदकों को राहत प्रदान की है। इस अवधि में 3304 मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्तियां भी दी गई हैं।

 

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