पॉक्सो कोर्ट ने की निलंबित RPS हीरालाल की जमानत याचिका खारिज

जयपुर : स्विमिंग पूल में बच्चे के साथ अश्लील हरकत करने वाले निलंबित RPS हीरालाल सैनी को अभी जेल में ही रहना होगा। शुक्रवार को RPS हीरालाल सैनी को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए कहा कि अभी जांच पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता हैै। जमानत खारिज होने पर हीरालाल सैनी कोर्ट से बाहर निकलते हुए मायूस नजर आ रहे थे। इसके बाद निलंबित RPS हीरालाल सैनी को जेल भेज दिया गया।

राज्य सरकार ने हीरालाल व स्विमिंग पूल में साथ दिख रही महिला कांस्टेबल को नौकरी से बाहर कर दिया है। कार्मिक विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि निलंबित RPS हीरालाल सैनी व महिला कॉन्स्टेबल के दो वीडियो 6 साल के बच्चे के साथ पूल में नहाते हुए सामने आए थे। दोनों बच्चे के साथ भी अश्लील हरकते करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो पुष्कर के एक रिसॉर्ट में बनाए गए थे। ये वीडियो एक महीने पुराने थे। महिला के पति ने दोनों के खिलाफ शिकायत दी थी। वीडियो सामने आने पर डीजीपी ने दोनों को सस्पेंड कर दिया था। वहीं पूरे प्रकरण में 6 अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिरी थी।

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