सीएमडी रोडवेज ने मृत कर्मचारी की विवाहित पुत्री को भी आश्रित मान कर अनुकंपा नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा

सीएमडी रोडवेज ने मृत कर्मचारी की विवाहित पुत्री को भी आश्रित मान कर अनुकंपा नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा

जयपुर: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीएमडी द्वारा मृत रोडवेज कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए विवाहित पुत्री को भी आश्रितों में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिख विनियमों में संशोधन करने की अनुशंसा की गई हैं ।

राजस्थान रोडवेज के सीएमडी संदीप वर्मा ने बताया कि राजस्थान रोडवेज के मृतकर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए आश्रितों में पति या पत्नी पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल के दौरान वैधरूप से ग्रहित दत्तक पुत्र या पुत्री जो मृत्यु के समय पूर्णतया आश्रित हो को शामिल किया हुआ है जबकि विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए पात्र नहीं माना जो भेदभाव पूर्ण है इसलिए विवाहित पुत्री को भी मृत कर्मचारी का आश्रित मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए विनियमों में संशोधन करने के लिए पत्र लिखकर अनुशंसा की गई है।

वर्मा ने यह भी बताया कि मुंबई हाईकोर्ट,इलाहाबाद हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट,छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट,हिमाचलहाईकोर्ट एवं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में निर्णय पारित किए हुए हैं।
यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान रोडवेज में प्रतिवर्ष औसतन 100-125 कर्मचारियों की मृत्यु नौकरी के दौरान हो जाती है इसलिएकाफी संख्या में रोडवेज के मृत कर्मचारियों की विवाहित पुत्रियों को अनुकंपा नहीं मिल पा रही हैं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *