जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री जितेन्द्र गोठवाल ने न्यायालय के समक्ष पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व ट्विटर के खिलाफ आपराधिक इस्तगासा पेश किया। गोठवाल ने बताया कि राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउण्ट पर 4 अगस्त को दिल्ली में दलित नाबालिग बच्ची के साथ हुए बलात्कार के मामले में पीडिता के माता-पिता का फोटो को ट्वीट किया।
जिसके संबध में 5 अगस्त को जयपुर शहर में राहुल गांधी के खिलाफ अशोक नगर थाने में एफआईआर दी और तीन घण्टे थाने में बैठने के बाद भी एफआईआर दर्ज नही की। राहुल गांधी ने दलित समाज के पीडित के माता-पिता के फोटो ट्वीट करके कानून का उल्लंघन किया। उस संबध में अभी तक एफआईआर दर्ज नही की गई।
राहुल गांधी द्वारा दिल्ली में नाबालिग बच्ची से वार्ता की वीडियो को सार्वजनिक करने पर आज सेशन कोर्ट 11 नंबर में राहुल गांधी के खिलाफ अपराध अंतर्गत धारा 228 (ए) धारा 23 पोक्सो एक्ट अधिनियम , धारा 74 बाल संरक्षण अधिनियम , धारा 67 ए आई टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया I pic.twitter.com/hTTyBJTWEn
— Jitender Gothwal (@JitenGothwal) August 10, 2021
गोठवाल ने बताया कि राहुल गांधी ने पोक्सो, बाल संरक्षण एवं आईटी कानून का उल्लंघन कर कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता व अपरिपक्वता को दर्शाता है। कांग्रेस के द्वारा दलितों के अपमान को बर्दाश्त नही करेंगे।
