जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने आज दौसा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रहे IPS मनीष अग्रवाल और बारां कलेक्टर रह चुके IAS इंद्रसिंह राव को राहत देते हुए जमानत पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया।
प्रदेश की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने 23 दिसंबर 2020 को बारां में कलेक्टर रहते हुए इंद्रसिंह राव को पेट्रोल पम्प का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने की एवज में अपने PA महावीर नागर के मार्फत 1.40 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था, जबकि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत दौसा में हाइवे बना रही कंपनी से 38 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में 2 फरवरी को दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल को जयपुर से गिरफ्तार किया था। तब वे SDRF में कमाडेंट के पद पर थे।
मनीष अग्रवाल से पहले दौसा में ही ACB ने बांदीकुई एसडीएम रहीं RAS पिंकी मीणा को 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने व दौसा एसडीएम रहे RAS पुष्कर मित्तल को पांच लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दो दलालों को भी पकड़ा था। IAS राव आठ महीने और IPS मनीष करीब छह महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।
