जयपुर: जयपुर भी कल से खुलेगा जिला प्रशासन और राज्य सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद जयपुर शहर के बाज़ारों को लेकर बना हुआ संसय समाप्त हो गया है। राजस्थान में जयपुर में ही कोरोना संक्रमितों के सबसे अधिक एक्टिव केस थे। इन एक्टिव केसों के कारण संशय कि स्थिति बनी हुई थी। राजधानी जयपुर सहित पूरे जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार खुलेंगे। कल सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सभी बाजार खुलेंगे। मॉल्स और AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, लेकिन नॉन AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें खुल सकेंगी।
नॉन AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें एक साथ नहीं खुलेंगी
ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, और सेंट्रल AC वाले नहीं है, उन्हें खोलने की अनुमति होगी। नॉन AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें एक फ्लोर छोड़कर खुलेंगी, एक फ्लोर खाली रहेगा, फिर दूसरे फ्लोर पर दुकानें खुलेंगी, फिर उसके ऊपर का फ्लोर खाली रहेगा। यह व्यवस्था हर नॉन AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का व्यापार मंडल और मैनेजमेंट मिलकर तय करेगा।
बाजार में भीड़, तो 7 दिन के लिए बंद
राजधानी सहित कहीं पर भी अगर बाजार में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ तो बाजार को सात दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा।
गाइडलाइन में जो छूटें और पाबंदियां वे सभी जयपुर पर भी लागू
गृह विभाग की नई गाइडलाइन में जो छूट और पाबंदियां हैं वे जयुपर में भी लागू होंगी। दिन में 12 बजे से कर्फ्यू जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक रहेगा।
कल से 25 फीसदी कर्मचारियों के साथ सभी दफ्तर खुलेंगे
कल से 25 फीसदी कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी दफ्तर सुबह 9:30 बजे से देापहर बाद 4 बजे तक खुलेंगे। यह व्यवस्था 7 जून तक रहेगी।
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जयपुर में ये खुले रहेंगे
- सभी सरकारी दफ्तर।
- निजी वाहन से दोपहर 12 बजे तक जिले में कहीं भी आ जा सकेंगे।
- मॉल्स और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़ सभी बाजार।
- फल सब्जी की दुकानें, मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।
- डेयरी, दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगी।
- बैंक, फाइनेंसिल इंस्टीट्यूट 2 बजे तक खुलेंगे।
- ई-मित्र, आधार केंद्र 4 बजे तक खुलेंगे।
- निजी वाहन दोपहर 12 बजे तक ही पेट्रोल-डीजल भरवा सकेंगे।
- रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे।
- रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकाने से सुबह 6 से 11 बजे तक टेक अवे सुविधा।
- ठेलों पर सभी तरह के सामान बेचने की अनुमति, चाट पकौड़ी के ठेलों को अनुमति।
ये रहेंगे बंद
- हाट बाजार, मेलों पर पाबंदी।
- एसी मार्केट, मॉल्स, एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, जिम, ऑडिटोरियम,स्टेडियम, पार्क, गार्डन बंद।
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद।
- सिटी बसें बंद रहेंगी।
