जयपुर: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को राहत दी है। जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने लोकेश शर्मा के खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। उक्त मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।
