- 26 तारीख से सुबह से दिखेगा असर
- सुबह 11 बजे बाद आवागमन पर प्रतिबन्ध
- किराना और फल सब्जी भी सुबह 11 बजे तक ही मिल सकेगी
- दूध डेयरी की दुकान सुबह शाम खुलेगी
- शादी में एक सरकारी कर्मचारी तैनात होगा
जयपुर। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालातों को देखते हुए नई गाइड लाइन जारी की है। गृह विभाग के नए दिशा निर्देश की गाइड लाइन 25 तारीख को शाम 5 बजे से प्रभावी होगी। बढ़ते कोरोना मरीजो को लेकर गृह विभाग के इन सख्त आदेशो के अनुसार किराने की दुकान, सब्जी मंडी, सब्जी ठेले वाले अब सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगे। डेयरी और दूध की दुकाने सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से 7 बजे तक खुलेंगी। डेयरी,दूध की दुकाने, सब्जी मंडी और फल विक्रेता शनिवार और रविवार को भी खोल सकेंगे। इसी तरह शादी समारोह में 50 आदमी होंगे शामिल, 3 घंटे में करनी होगी शादी।
पेट्रोल पम्प सुबह 7 से 12 बजे तक खुलेंगे
निजी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प और एलपीजी सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। राज्य में निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में 26 अप्रैल से यात्रा नहीं कर सकेंगे। जरूरी यात्रा ही निजी वाहनों से कर सकेंगे। बैंकों आदि का समय 10 बजे से 2 बजे तक ही रहेगा। किराना की लोकल दुकानों पर सामान लाने के लिए पैदल जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। मिठाई, बेकरी, रेस्टोरेंट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वे केवल होम डिलीवरी ही के सकेंगे। विवाह समारोह में केवल 3 घंटे की ही अनुमति होगी। विवाह से संबंधित सामान का आर्डर दिया हुआ है तो उसकी होम डिलीवरी की जा सकेगी। गाइड लाइन की पालना की निगरानी के लिए एक सरकारी कर्मचारी तैनात रहेगा। वीकेंड में अब किराने की दुकानें नहीं खुलेगी। केवल डेयरी, सब्जी,फल फूल आदि की ही दुकाने व ठेले निर्धारित समय में रहेंगे। ईमित्र खुले रहेंगे। कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6:00 से 11:00 बजे तक खोल सकेंगे। निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, यद्यपि ऑर्डर मिलने पर सामान की सप्लाई कर सकेंगे। शुक्रवार शाम 6:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, जिसमे आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा।



