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Unlock UP: उत्तर प्रदेश हुआ अनलॉक, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा

लखनऊ: सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर समेत सभी जिलो को किया अनलॉक। अब सिर्फ उत्तरप्रदेश में रात्रि 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इन सभी जिलों में सक्रिय केस 600 से कम हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के लोगो को आगाह किया कि वायरस कमजोर पड़ा है, समाप्त नहीं हुआ। हलकी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। सभी बिना मास्क के बाहर न निकलें और सोशल दूरी का पालन करें।

UP में ये रहेगी छूट
  1. सुबह सात से शाम सात बजे तक सभी बाजार खुल सकेंगे, हर हफ्ते के शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे।
  2. कोरोना महामारी को रोकने के अभियान से जुड़े सभी फ्रंटलाइन और सरकारी विभागों में पूरी उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मी रहेंगे। उन सभी को रोटेशन से बुलाया जाएगा। प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी।
  3. सभी औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। इन सभी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी अपना पहचान पत्र या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने और जाने की अनुमति मिलेगी। प्रत्येक संस्थान में कोविड हेल्प डेस्क बनेगी। सब्जी मंडी पूरी तरह खुलेंगी।
  4. रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी की अनिवार्यता रहेगी। इसी के साथ स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्टिंग की जाएगी। कोविड मरीज पाए जाने पर अस्तपाल भेजा जाएगा। बैंक, बीमा कंपनी, भुगतान प्रणाली और अन्य दफ्तर खुले रहेंगे।
  5. एक्सप्रेसवे और हाईवे किनारे ढाबे खुल सकेंगे।
  6. रेहड़ी पटरी, ठेली खोमचे आदि खुलेंगे।
  7. ट्रांसपोर्ट कपंनी के कार्यलय,लॉजिस्टिक कंपनी के दफ्तर, वेयर हाउस खुलेंगे।
  8. कंटेनमेंट जोन छोड़कर शेष स्थानों में धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच लोग ही जा सकेंगे। जनपद के अंदर बसों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों के लिए मास्क लगाना जरूरी किया गया है। सभी यात्रियों की जांच कराई जाएगी।ऑटो और ई-रिक्शा में तीन और चार पहिया वाहन में चार लोग बैठ सकेंगे।
  9. अंडे, मांस और मछली की दुकाने पर्याप्त सफाई के साथ खुलेंगी।
  10. जनपद में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुलेंगी।
  11. उद्यान विभाग की नर्सरी खुलेंगी। राजस्व और चकबंदी कोर्ट कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत खुलेंगे। सरकारी और निजी निर्माण कार्य कराए जाएंगे।
इन पर रहेगी पाबंदी

स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग प्रशासनिक कार्य के लिए खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी चालू रहेगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।

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